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    गाड़ी रजिस्ट्रेशन करवाने में कितना आता है खर्च? आसान भाषा में समझें

    By Atul YadavEdited By: Atul Yadav
    Updated: Sun, 27 Aug 2023 02:58 PM (IST)

    अगर गाड़ी की वैल्यू 6 लाख से कम है तो वाहन के मूल वैल्यू की 3 फीसद अदा करना होगा। अगर गाड़ी की कीमत 6 लाख से 10 लाख के बीच है तो आपको एक्स-रूम कीमत की 6 फीसद रोड टैक्स देना होगा। वहीं अगर आप 10 लाख से लेकर 20 लाख के बीच एक्स-शोरूम वाली गाड़ी खरीदते हैं तो आपको कुल कीमत की 9 फीसद रोड टैक्स देना होगा।

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    Car Registration Charges in Utter Pradesh 2023

    नई दिल्ली, ऑटो डेस्क। नई गाड़ी जब आप खरीदने जाते हैं तो आपको गाड़ी की ऑन-रोड कीमत अदा करनी पड़ती है। जबकि एक्स-शोरूम कीमत उस गाड़ी की कई हजार रुपये कम होती है। ऐसे में सवाल उठता है कि गाड़ी के रजिस्ट्रेशन में कितना खर्च आता है। इस ऑर्टिकल में इसी सवाल का जवाब आपको आसान भाषा में देने वाले हैं।

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    जब आप नई गाड़ी खरीदते हैं तो आपको जीएसटी तो देना ही पड़ता है साथ ही साथ आपको केंद्र और राज्य सरकार के नियम अनुसार टैक्स भी भरना पड़ता है। यह रोड टैक्स है, जो राज्य सरकार द्वारा राज्य में कार के पंजीकरण के लिए लिया जाता है। आरटीओ जो रोड टैक्स लेती है वो आम तौर पर एक्स-शोरूम कीमत के आधार पर लेती है।

    कितना लगता है रजिस्ट्रेशन चार्ज?

    गाड़ी का रजिस्ट्रेशन चार्ज केवल 600 रुपये है। हालांकि ये गाड़ी की कीमत पर भी निर्भर करता है।

    Hypothecation Charges

    अगर आप लोन पर गाड़ी खरीदते हैं तो आपको Hypothecation Charges देने पड़ते हैं। अगर आप गाड़ी को कैश खरीदते हैं तो आपको ये चार्ज नहीं देता होता है। अगर आप लोन पर गाड़ी खरीदते हैं तो इसके लिए आपको 1500 रुपये प्रोसेसिंग फी देनी होती है।

    Number Plate

    हाइ सिक्योरिटी नंबर प्लेट के लिए आपको 200 से लेकर 400 रुपये तक देने पड़ सकते हैं। ये राज्य के अनुसार भिन्न है।

    State Development Charges / Parking Fee

    स्टेट डेवलपमेंट चार्ज कुछ ही राज्यों या फिर केंद्र शासित प्रदेश में लगते हैं। जहां एमसीडी ये पार्किंग चार्ज लेती है। अगर आपकी गाड़ी की कीमत 4 लाख से कम है तो आपको 2 हजार रुपये देने होंगे, वहीं अगर आपकी गाड़ी की कीमत 4 लाख से अधिक है तो आपको कुल 4 हजार रुपये का भुगतान करना पड़ेगा।

    Temporary Registration

    अगर आप टंपरेरी नंबर प्लेट के लिए आवेदन करते हैं तो इसके लिए आपको 15 सौ से लेकर 25 सौ रुपये तक का भुगतान करना पड़ सकता है। हालांकि ये नंबर प्लेट 1 महीने के लिए वैध होता हैय़

    रोड टैक्स

    राज्य के अनुसार रोड टैक्स में भिन्नता पाई जाती है। यहां आपको उत्तर प्रदेश रोड टैक्स के बारे में बताने जा रहे हैं। सालाना आधार पर रोड टैक्स वसूला जाता है। यूपी में कारों का रोड टैक्स वाहन की कीमत पर निर्भर करता है। आइये जानते हैं नई गाड़ी लेने पर कितना देना होगा टैक्स

    अगर गाड़ी की वैल्यू 6 लाख से कम है तो वाहन के मूल वैल्यू की 3 फीसद अदा करना होगा। अगर गाड़ी की कीमत 6 लाख से 10 लाख के बीच है तो आपको कुल एक्स-रूम कीमत की 6 फीसद रोड टैक्स देना होगा। वहीं अगर आप 10 लाख से लेकर 20 लाख के बीच एक्स-शोरूम वाली गाड़ी खरीदते हैं तो आपको कुल कीमत की 9 फीसद रोड टैक्स देना होगा।

    FasTag

    फास्टैग का अलग से लगता है चार्ज। इसके लिए आपको 500 से 600 सौ रुपये सिक्योरिटी चार्ज के तौर पर देना होता है।