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    2026 की शुरुआत से ही लागू होगा Two Wheeler का सख्त नियम, अब हर स्‍कूटर और मोटरसाइकिल में मिलेगा ABS का सुरक्षा कवच

    Updated: Tue, 30 Dec 2025 09:29 AM (IST)

    भारत में दो पहिया वाहनों से सड़क हादसों को कम करने के लिए 1 जनवरी 2026 से स्‍कूटर और मोटरसाइकिल के लिए नए सुरक्षा नियम लागू होंगे। जिसके बाद सभी तरह क ...और पढ़ें

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    ऑटो डेस्‍क, नई दिल्‍ली। भारत में हर महीने लाखों की संख्‍या में सड़क हादसे होते हैं। जिनमें लाखों लोगों की मौत हो जाती है और कई लोग घायल हो जाते हैं। यह हादसे सबसे ज्‍यादा दो पहिया वाहनों के साथ होते हैं। इनकी संख्‍या कम करने के लिए सरकार और वाहन निर्माताओं की ओर से लगातार कोशिश की जा रही है। अब एक जनवरी 2026 से सभी दो पहिया वाहनों की बिक्री के लिए नया नियम लागू हो सकता है। जिसके बाद स्‍कूटर और मोटरसाइकिल की सुरक्षा बढ़ सकती है। यह नियम क्‍या है और इससे किस तरह का फायदा मिल सकता है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

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    लागू होगा नया नियम

    जानकारी के मुताबिक एक जनवरी 2026 से देशभर में दो पहिया वाहनों की बिक्री पर नया नियम लागू कर दिया जाएगा। जिसके बाद इनकी सुरक्षा में काफी बढ़ोतरी हो सकती है। सरकार की ओर से पहले ही इसकी जानकारी दी गई थी कि एक जनवरी 2026 से दो पहिया वाहनों की सुरक्षा के लिए नया नियम लागू कर दिया जाएगा।

    क्‍या है नियम

    नए नियम के मुताबिक देशभर में सभी तरह के दो पहिया वाहनों के लिए ABS जैसे सेफ्टी फीचर को अनिवार्य कर दिया जाएगा। इस नियम को लागू करने के लिए सरकार की ओर से काफी समय दिया गया है। 2025 के मध्‍य में ही इसकी जानकारी केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की ओर से दी गई थी।

    सभी वाहनों पर लागू होगा नियम

    जनवरी 2026 से यह नियम लागू होने के बाद देश की सभी दोपहिया वाहन निर्माताओं को इस नियम का पालन करना होगा। जिनमें प्रमुख तौर पर Hero Motocorp, Honda, TVS, Bajaj और Suzuki जैसे वाहन निर्माता शामिल हैं। इन सभी को अपने मौजूदा  खासकर 125cc से कम क्षमता वाले उत्‍पादों में भी तकनीकी बदलाव करने होंगे। अभी तक यह नियम केवल 150cc और उससे ज्यादा क्षमता वाली मोटरसाइकिलों पर लागू होता था, लेकिन जनवरी 2026 से यह हर मोटरसाइकिल और स्कूटर पर लागू किया जाएगा।

    दो हेलमेट भी होंगे जरूरी

    सभी दो पहिया वाहनों में एबीएस के नियम के साथ ही एक जनवरी 2026 से दो पहिया वाहनों की बिक्री के साथ ही दो हेलमेट भी अनिवार्य किए जाएंगे। जिसके बाद शोरूम से नई मोटरसाइकिल या स्‍कूटर खरीदने पर दो हेलमेट की बिक्री भी अनिवार्य की जाएगी।