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    लोक अदालत में कौन-से ट्रैफिक चालान माफ नहीं होते हैं? करना होगा ये काम

    Updated: Sat, 03 May 2025 08:00 AM (IST)

    Lok Adalat challan rules अगली लोक अदालत 10 मई को लगेगी। यहां पर आप अपने लंबित ट्रैफिक चालान को माफ या कम करवा सकते हैं। जिसे देखते हुए हम यहां पर आपको उन ट्रैफिक चालानों के बारे में बता रहे हैं जिन्हें लोक अदालत में माफ नहीं किया जाता है। इसके साथ ही बता रहे हैं कि आपको उन ट्रैफिक चालान को माफ करवाने कहां जाना पडे़गा।

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    लोक अदालत में कौन से चालान माफ नहीं होते हैं?

    ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। लोक अदालत 10 मई को लगने वाली है। इसमें आप अपनी किसी भी पेंडिंग ट्रैफिक चालान को माफ या कम करवा सकते हैं। लोक अदालत में छोटे से लेकर बड़े चालान तक की सुनवाई की जाती है। वहीं, बहुत से ऐसे मामले होते हैं, जिनकी सुनावाई यहां पर नहीं की जाती है। यहां पर कुछ मामूली ट्रैफिक नियमों पर तोड़ने पर लगने वाले जुर्माने की सुनवाई की जाती है। यहां पर चालान को पूरी तरह से माफ नहीं किया जाता है, कोर्ट में एक समझौते के आधार पर फाइन कम कर दिया जाता है, या फिर उन्हें खत्म कर दिया जाता है। हम यहां पर आपको उन मामलों के बारे में बता रहे हैं, जिनकी सुनवाई लोक अदालत में नहीं की जाती है।

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    लोक अदालत में माफ होने वाले चालान

    लोक अदालत में नॉर्मल ट्रैफिक चालान को माफ या कम करवाया जा सकता है, इसमें सीट बेल्ट न पहनना, हेलमेट न पहनना, रेड लाइट तोड़ना और गलती से कटा चालान जैसे जुर्माने शामिल है। इसके साथ ही स्पीड लिमिट उल्लंघन, PUC सर्टिफिकेट न होना, गलत जगह पर पार्किंग, बिना हेलमेट ड्राइविंग, बिना लाइसेंस ड्राइविंग, वाहन फिटनेस सर्टिफिकेट न होना, गलत लेन में ड्राइविंग, ट्रैफिक साइन न मानना, या बिना नंबर प्लेट के ड्राइविंग को लेकर कटे चालान लोक अदालन में माफ या कम करवाए जा सकते हैं।

    लोक अदालत में माफ नहीं होने वाले चालान

    • लोक अदालत में कुछ ऐसे चालान है, जिनकी सुनवाई नहीं की जाती है। इसमें नशे में ड्राइविंग करना, हिट-एंड-रन के मामले, लापरवाही से ड्राइविंग के कारण किसी की मौत होना, नाबालिग द्वारा ड्राइविंग, अनधिकृत रेसिंग या स्पीड ट्रायल, वाहन का उपयोग आपराधिक गतिविधि में होना, लंबित कोर्ट केस वाले चालान शामिल है।
    • यहां पर उन ट्रैफिक चालान की भी सुनवाई नहीं होती है, जिनका चालान दूसरे राज्य में कटा हो। अगर आपका चालान नोएडा में कटा है तो उसकी सुनवाई दिल्ली के लोक अदालत में नहीं होगी।
    • जिन चालान की लोक अदालत में माफ या सुने नहीं जाते हैं, तो उन मामलों को निपटाने के लिए पारंपरिक कोर्ट जाना होगा।

    इस बात का रखें ध्यान

    लोक अदालत में चालान माफ करवाने के लिए जाने से पहले आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा। ऑनलाइन रिजिस्ट्रेशन के बाद आपको टोकन नंबर और अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा। जिस दिन लोक अदालत लगेगी, उस दिन आपको टोकन नंबर और अपॉइंटमेंट लेटर के साथ जरूरी कागजात लेकर जाना होगा। इस बात का ध्यान रखें कि आपको जो लोक अदालत के लिए समय दिया गया है, उससे आधा घंटा पहले पहुंचना होगा।

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