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    Lok Adalat में कराने जा रहे ट्रैफिक चालान माफ? साथ ले जाएं ये कागजात, नहीं तो दौड़ेंगे बार-बार

    Updated: Fri, 02 May 2025 01:48 PM (IST)

    अगली लोक अदालत 10 मई को लगने वाली है। अगर आप इस लोक अदालत में अपने पेंडिग ट्रैफिक चालान को माफ करवाने के लिए जाने वाले हैं तो आपको कुछ डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी। अगर एक भी डॉक्यूमेंट कम होता है तो चालान का समक्षौता नहीं हो पाता है। आइए जानते हैं कि Lok Adalat के लिए किन डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती है?

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    Lok Adalat 2025 में किन डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती है?

    ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। लोक अदालत उन लोगों के लिए एक बेहतरीन मौका है, जिनके ऊपर पेंडिंग चालान (जैसे ट्रैफिक चालान) बकाया हैं। इसके जरिए आप बिना लंबी कानूनी प्रक्रिया के चालान को निपटाया जा सकता है और कई बार जुर्माने से छूट भी मिल जाती है। अपने आप अपने पेडिंग चालान को माफ करवाना चाहते हैं, तो लोक अदालत में कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट लेकर जाना जरूरी होता है। हम यहां पर आपको बता रहे हैं कि Lok Adalat के लिए आपको किन-किन कागजातों की जरूरत होगी?

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    लोक अदालत में पेंडिंग चालान निपटाने के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट

    1. चालान की कॉपी: जिस चालान को आप निपटाना या माफ कराना चाहते हैं, उसकी एक या ज्यादा फोटोकॉपी अपने साथ लेकर जाएं। उसमें आपके चालान नंबर, गाड़ी नंबर और तारीख सही से लिखी हुई दिखाई देनी चाहिए।
    2. वाहन का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट RC: आपके अपने साथ अपनी गाड़ी के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट यानी RC की ऑरिजन कॉपी और एक सत्यापित कॉपी ले जानी होती है।
    3. वाहन चालक का ड्राइविंग लाइसेंस: ड्राइविंग लाइसेंस यह प्रमाणित करता है कि आप अधिकृत वाहन चालक हैं। इसका भी ओरिजिनल कॉपी के साथ फोटोकॉपी साथ रखें।
    4. पहचान पत्र: अपने साथ आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट या वोटर आईडी में से कोई एक पहचान प्रमाण जरूर लेकर जाएं। यह कागजात आपकी पहचान को सत्यापित करने के लिए जरूरी है।
    5. समन या नोटिस: अगर आपको किसी स्पेशल चालान के लिए कोर्ट से समय या नोटिस प्राप्त हुआ है, तो इसकी एक कॉपी भी लेकर जाएं।
    6. ऑथराइजेशन लेटर: जिसके वाहन का चालान काटा गया है, वह अगर लोक अदालत खुo नहीं जा सकता है और किसी को अपनी जगह पर भेजता है, तो आपको अपने साथ एक अधिकृत पत्र (पावर ऑफ अटॉर्नी) भी जरूर लेकर जाना चाहिए।
    7. चालान भुगतान की पुरानी रसीद: अगर आपने ट्रैफिक चालान आंशिक रूप से भुगतान किया है, तो आपको उसकी रसीद भी साथ लेकर जाना चाहिए। इससे प्रक्रिया में पारदर्शिता बनी रहती है।

    लोक अदालत में प्रक्रिया कैसे होती है?

    लोक अदालत में आपको डॉक्यूमेंट को चेक किया जाता है और अगर डॉक्यूमेंट पूरे होते हैं, तो मौके पर ही समझौता हो जाता है। आपको फिर जुर्माने की राशि में कुछ प्रतिशत की छूट दी जाती है और भुगतान के बाद चालान को बंद कर दिया जाता है। वहीं, अब अलगी लोक अदालत 10 मई को लगने वाला है।

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