नई कार खरीदी है तो जरूर जान लें PUC से जुड़ा यह खास नियम, कितने समय तक नहीं होती सर्टिफिकेट की जरुरत
दिल्ली सहित पूरे एनसीआर में प्रदूषण की स्थिति काफी ज्यादा गंभीर बनी हुई है। प्रदूषण की स्थिति को देखते हुए, दिल्ली सरकार ने NO PUCC- NO FUEL की नीति ...और पढ़ें

ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली सहित पूरे एनसीआर में कुछ हफ्तों से प्रदूषण की स्थिति लगातार गंभीर बनी हुई है। प्रदूषण को कम करने के लिए सरकार और प्रशासन की ओर से तो कई कदम उठाए जा रहे हैं। वहीं लोगों से भी आग्रह किया जा रहा है कि वह प्रदूषण को कम करने में योगदान दें। अगर आपने भी हाल में ही नई गाड़ी खरीदी है और PUC सर्टिफिकेट के लिए परेशान हैं, तो नई गाड़ी खरीदने के बाद कितने समय तक प्रदूषण सर्टिफिकेट की जरुरत नहीं होती। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।
दिल्ली एनसीआर के लोगों की बढ़ी परेशानी
दिल्ली सरकार की ओर से जैसे ही यह घोषणा की गई थी कि वह NO PUCC- NO FUEL की नीति को लागू कर रही है वैसे ही उन लोगों को इस बात की परेशानी हो गई थी कि क्या उनकी नई कार के लिए भी सर्टिफिकेट की जरुरत है या नहीं।
कितने समय तक नहीं होती जरुरत
अगर कोई भी व्यक्ति नई गाड़ी को खरीदता है तो उस गाड़ी के लिए एक साल तक PUC सर्टिफिकेट की जरुरत नहीं होती। एक साल तक उस गाड़ी को बिना टेस्ट करवाए ही देशभर में चलाया जा सकता है।
कब होगी टेस्टिंग
नई गाड़ी को खरीदे हुए एक साल पूरा हो गया है तो कुछ दिन पहले ही कार को PUC केंद्र पर ले जाकर टेस्ट करवाया जा सकता है। जिसके बाद नया प्रदूषण सर्टिफिकेट जारी किया जाता है। इसके बाद हर साल इस सर्टिफिकेट को जारी करवाना पड़ता है।
कहां बनता है सर्टिफिकेट
अपनी गाड़ी को PUC सर्टिफिकेट केंद्र पर ले जाना होता है। जहां पर ऑनलाइन तरीके से पहले गाड़ी में प्रदूषण की मात्रा को मापा जाता है और अगर उस टेस्ट में गाड़ी पास होती है तभी प्रदूषण कंट्रोल का सर्टिफिकेट जारी किया जाता है।
दिल्ली सरकार ने की घोषणा
23 दिसंबर को दिल्ली सरकार की ओर से प्रदूषण कम करने पर बड़ी घोषणा की गई है। जिसके मुताबिक अब दिल्ली में Grap-4 को हटाए जाने के बाद भी NO PUCC- NO FUEL की नीति को लागू रखा जाएगा। इसकी जानकारी दिल्ली सरकार में पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा की ओर से दी गई है।

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