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Anantnag Rajouri Seat: पॉक्सो समेत 20 मामलों में आरोपी निर्दलीय उम्मीदवार ने भरा नामांकन, महबूबा मुफ्ती के खिलाफ लड़ेगा चुनाव

अनंतनाग-राजौरी लोकसभा सीट (Anantnag Rajouri Loksabha Seat) पर एक निर्दलीय उम्मीदवार इमरान शेख ने अपना नामांकन भरा है। इस निर्दलीय उम्मीदवार पर पॉक्सो समेत 20 आपराधिक मामले दर्ज हैं। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती भी इसी सीट पर चुनाव लड़ रही है। अनंतनाग-राजौरी लोकसभा सीट पर 20 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। इस संसदीय सीट पर 25 मई को चुनाव होंगे।

By naveen sharma Edited By: Deepak Saxena Published: Wed, 01 May 2024 03:02 PM (IST)Updated: Wed, 01 May 2024 03:02 PM (IST)
पॉक्सो समेत कई मामलों में आरोपी निर्दलीय उम्मीदवार ने भरा नामांकन।

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर। अनंतनाग-राजौरी संसदीय सीट से चुनाव लड़ रहा एक निर्दलीय उम्मीदवार इमरान शेख के खिलाफ पॉक्सो समेत नौ आपराधिक मामले दर्ज हैं। नामाकंन के साथ शपथ पत्र में उसने खुद को दिहाड़ी मजदूर बताया है। उसकी आय 12 हजार रुपये है, लेकिन उसने यह नहीं बताया है कि यह उसकी मासिक आय है या वार्षिक। उसके पास 50,000 रुपये नकद और पत्नी के पास 10,000 रुपये हैं। दोनों के पास दो वाहन हैं और इनकी कीमत चार लाख रुपये है।

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इसके अलावा भी दो अन्य निर्दलीयों पर भी आपराधिक मामले दर्ज हैं। इस सीट के लिए सात मई को मतदान होगा। यहां से पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती भी चुनाव लड़ रही हैं। अनंतनाग-राजौरी लोकसभा सीट पर 20 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं और इनमें निर्दलीय इमरान शेख के खिलाफ सबसे ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं।

साल 2015 में दर्ज हुआ था पहला मामला

उन्होंने अपने नामांकन पत्र के साथ जमा किए शपथ पत्र में स्वीकारा है कि उसके खिलाफ प्रदेश पांच जिलों के नौ थानों में आपराधिक मामले दर्ज हैं। अनंतनाग ही के रहने वाले इमरान के खिलाफ पहला मामला वर्ष 2015 में पुलवामा के पांपोर पुलिस स्टेशन में दर्ज हुआ था। बीते वर्ष ही उन पर पॉक्सो की धारा 11 (अश्लील उद्देश्यों के लिए बच्चे को लुभाना या इसके लिए लालच देना) और धारा 12 (बच्चे का यौन उत्पीड़न करना) के तहत मामला दर्ज किया गया। वहीं, वर्ष 2022 में आईपीसी) की धारा 309 के तहत भी केस दर्ज हुआ।

इन मामलों में है आरोपी

37 वर्षीय इमरान के खिलाफ दर्ज अधिकांश मामले आईपीसी की धारा 420 (धोखाधड़ी और बेईमानी से संपत्ति हड़पना) के तहत हैं। धारा 201, (किसी अपराध के सबूत छिपाना या नष्ट करना, सजा से बचने के लिए सबूत नष्ट करना, किसी अपराधी को सजा से बचाने के लिए मदद करना) और धारा 380 (घर में चोरी) के मामले भी दर्ज हैं। धारा 454 (किसी अपराध के लिए किसी के घर में चोरी छिपे या फिर जबरन दाखिला होना) का भी मामला उन पर चल रहा है।

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20 में सात मामले अनंतनाग के सदर में दर्ज

इमरान शेख के शपथ पत्र के मुताबिक, उसके खिलाफ दर्ज 20 में सात मामले अनंतनाग के सदर पुलिस स्टेशन में दर्ज हैं। इनमें से छह मामले वर्ष 2022 में दर्ज हुए। रामबन जिले के बनिहाल पुलिस स्टेशन, जिला श्रीनगर के राममुंशी बाग पुलिस स्टेशन और कोयमू कुलगाम में में भी मामले दर्ज हैं। अभी तक किसी भी मामले में आरोप तय नहीं हुए हैं।

इन निर्दलीय के खिलाफ भी मामला दर्ज

अनंतनाग-राजौरी संसदीय सीट पर दो अन्य निर्दलीय उम्मीदवारों के खिलाफ भी आपराधिक मामले दर्ज हैं। कुलगाम के सज्जाद अहमद डार के खिलाफ वर्ष 2014 में दंगा करने का मामला दर्ज किया गया है। इस मामले में अभी तक आरोप तय नहीं हुए हैं। इसी तरह से बतौर निर्दलीय चुनाव लड़ रहे कश्मीरी हिंदू उम्मीदवार दलीप कुमार पंडिता के खिलाफ वर्ष 2019 में आईपीसी की धारा 353 और 506 के तहत मामला दर्ज किया गया था।

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