Bihar News: बिहार के इस शहर में 10 मई को चलेगा बुलडोजर, एक्शन में नगर निगम प्रशासन
भागलपुर नगर निगम प्रशासन की ओर से बड़े पैमाने पर अवैध भवनों को तोड़ने की पहली कार्रवाई 10 मई को होगी। इससे पहले तिलकामांझी चौक पर निगम ने अपनी जमीन पर बने दुकानों को तोड़ा था। जिसमें रिमझिम होटल का मामला न्यायालय में लंबित हैं। हनुमान घाट मार्ग में भवनों को तोड़ने के लिए नगर आयुक्त ने सदर एसडीओ को पत्र लिखकर पुलिस बल उपलब्ध कराने की मांग की है।
जागरण संवाददाता, भागलपुर। बरारी स्थित हनुमान घाट मार्ग में नगर निगम की जमीन पर पांच अवैध भवन का निर्माण किया गया है। इन भवनों को तोड़ने की तिथि निर्धारित हो गई है। 10 मई को अवैध भवनों को जमींदोज दिया जाएगा।
नगर निगम प्रशासन की ओर से बड़े पैमाने पर अवैध भवनों को तोड़ने की पहली कार्रवाई होगी। इससे पहले, तिलकामांझी चौक पर निगम ने अपनी जमीन पर बने दुकानों को तोड़ा था। जिसमें रिमझिम होटल का मामला न्यायालय में लंबित हैं।
हनुमान घाट मार्ग में भवनों को तोड़ने के नगर आयुक्त नितिन कुमार सिंह ने सदर एसडीओ को पत्र लिखकर दंडाधिकारी और पुलिस बल उपलब्ध कराने की मांग की है। ताकि अतिक्रमणकारी प्रमोद कुमार मंडल, रानी देवी, रूपा देवी, संजय कुमार पासवान, पुष्पलता कुमारी के भवनों को तोड़ा जा सके।
सुबह 11 बजे होगी कार्रवाई
उच्च न्यायालय एवं जिलाधिकारी भागलपुर द्वारा दिए गए निर्देश पर उपरोक्त व्यक्तियों द्वारा हनुमान घाट मार्ग पर अवस्थित निगम की जमीन पर किए गए अतिक्रमण को मुक्त कराया जाना है। इसके लिए निर्धारित तिथि को सुबह 11.00 बजे से अतिक्रमण हटाया जाएगा।
अतिक्रमण हटाने के क्रम में विधि व्यवस्था के लिए चार दंडाधिकारी एवं 100 सशस्त्र बल (महिला एवं पुरुष) की मांग की गई है। वहीं, अतिक्रमण शाखा प्रभारी निर्धारित तिथि के पूर्व अतिक्रमण दस्ता एवं प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी व सशस्त्र बल के साथ उपस्थित होकर अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया गया है।
निगम के भंडारपाल व जोनल प्रभारी को जेसीबी, ट्रैक्टर, कुदाल, पंजा, टोपिया आदि अन्य सामग्री के साथ 20 मजदूर सुबह 10 बजे उपलब्ध कराना है।
बता दें कि उच्च न्यायालय में दायर प्रमोद मंडल बनाम बिहार राज्य एवं अन्य संजय कुमार पासवान बनाम राज्य सरकार एवं अन्य, पुष्पलता कुमारी बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में पारित आदेश के अनुपालन के आलोक में डीएम ने छह जनवरी को अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया था।
नगरपालिका लोक निर्माण की जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने की दिशा में पहल हुई है। उपरोक्त मामला नगरपालिका खाता संख्या 778, खेसरा संख्या 193 एवं खाता संख्या 786, खेसरा संख्या 192 ''क, 192 ''ख से संबंधित है। जिसपर भवन निर्माण कर अतिक्रमण किया गया है जो बरारी वाटर वर्क्स रोड पर अवस्थित है।
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