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UP Crime News: नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले को 10 वर्ष का कठोर कारावास, कोर्ट ने जुर्माना भी लगाया

विशेष लोक अभियोजक मनीषा झावा व योगेंद्र सिंह ने बताया कि 16 वर्षीय बालिका साइकिल से स्कूल गई थी लेकिन घर नहीं लौटी। पिता ने काफी खोजबीन की लेकिन उसका पता नहीं चला। पीड़िता की साइकिल मंदिर के पास से मिली थी। पिता को अपने गांव के संदीप के यहां नौकरी करने वाले इश्तियाक पुत्र मुस्तकीम निवासी कुतवापुर थाना फतेहपुर पर शक था क्योंकि इश्तियाक भी तब से गायब था।

By Anand Tripathi Edited By: Vinay Saxena Published: Tue, 30 Apr 2024 12:39 PM (IST)Updated: Tue, 30 Apr 2024 12:39 PM (IST)
कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले को 10 वर्ष का कठोर कारावास की सजा सुनाई।- सांकेत‍िक तस्‍वीर

संवाद सूत्र, (बाराबंकी)। विशेष अपर सत्र न्यायाधीश, पॉक्सो एक्ट (कोर्ट 44) राजीव महेश्वरम ने नाबालिग के अपहरण व दुष्कर्म मामले में अभियुक्त इश्तियाक को 10 वर्ष के कठोर कारावास और 20 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। कोर्ट ने वसूल की गई पूरी धनराशि पीड़िता को देने का आदेश भी दिया।

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विशेष लोक अभियोजक मनीषा झावा व योगेंद्र सिंह ने बताया कि 16 वर्षीय बालिका साइकिल से स्कूल गई थी, लेकिन घर नहीं लौटी। पिता ने काफी खोजबीन की, लेकिन उसका पता नहीं चला। पीड़िता की साइकिल मंदिर के पास से मिली थी। पिता को अपने गांव के संदीप के यहां नौकरी करने वाले इश्तियाक पुत्र मुस्तकीम निवासी कुतवापुर थाना फतेहपुर पर शक था, क्योंकि इश्तियाक भी तब से गायब था।

दुष्‍कर्म का दोषी मानते हुए सुनाई सजा  

पुलिस ने विवेचना के बाद इश्तियाक के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया था। गवाहों के बयान और दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद जज महेश्वरम ने इश्तियाक को पॉक्सो एक्ट की धारा और दुष्कर्म का दोषी पाते हुए सजा सुनाई, जबकि शादी का झांसा देकर उसका अपहरण करने व जान से मारने की धाराओं में दोषमुक्त कर दिया।

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