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    पश्चिम बंगाल भाजपा अध्यक्ष दिलीप घोष के खिलाफ मुकदमा

    By Sachin MishraEdited By:
    Updated: Fri, 07 Apr 2017 10:10 AM (IST)

    बंगाल प्रदेश भाजपा अध्यक्ष व विधायक दिलीप के खिलाफ रामनवमी पर शस्त्र जुलूस निकालने पर मामला दर्ज किया गया है।

    पश्चिम बंगाल भाजपा अध्यक्ष दिलीप घोष के खिलाफ मुकदमा

    जागरण संवाददाता, कोलकाता/खड़गपुर। रामनवमी के मौके पर बुधवार को शस्त्र जुलूस निकालने को लेकर बंगाल की सियासत गरमा गई है। भाजपा के केंद्रीय नेताओं के बंगाल दौरे से कुछ घंटे पहले ही गुरुवार को प्रदेश भाजपा अध्यक्ष व विधायक दिलीप घोष के खिलाफ रामनवमी पर शस्त्र जुलूस निकालने पर आ‌र्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया।

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    कोलकाता के इंटाली, भवानीपुर व पोस्ता थाने में भी शस्त्र जुलूस निकालने को लेकर भाजपा नेताओं व कार्यकर्ताओं के खिलाफ पुलिस ने स्वत: संज्ञान लेते हुए केस दर्ज किए। बुधवार को दिलीप घोष एक हाथ में तलवार व दूसरे हाथ में गदा लेकर शोभायात्रा में शामिल हुए थे।

    जुलूस में हथियार बर्दाश्त नहीं: ममता

    गुरुवार दोपहर पुरुलिया में आयोजित एक जनसभा से रामनवमी पर शस्त्र जुलूस को लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भाजपा के खिलाफ जमकर हल्ला बोला और कहा कि कानून अपना काम करेगा। किसी भी नेता व कार्यकर्ता को हथियार के साथ जुलूस निकालने की अनुमति नहीं दी जाएगी। जिसने शस्त्र जुलूस निकाला है उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। पश्चिम मेदिनीपुर की एसपी भारती घोष ने कहा कि खड़गपुर में हथियार के साथ जुलूस निकालने की अनुमति नहीं होने के बावजूद जुलूस निकाला गया था।

    बंगाल में चल रहा तालिबान कानून: दिलीप घोष

    भाजपा प्रदेश अध्यक्ष व विधायक दिलीप घोष ने कहा कि बनने से पहले से परंपरागत शस्त्र लेकर रामनवमी का जुलूस शहर में निकाला जा रहा है, लेकिन बंगाल में तो तालिबान कानून चल रहा है। यहां दुर्गापूजा व रामनवमी के लिए भी अनुमति लेनी पड़ती है।