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    नाबालिग भी कर सकते है सूचना अधिकार का प्रयोग

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    Updated: Sat, 01 Nov 2014 05:54 PM (IST)

    जागरण संवाददाता, श्रीनगर गढ़वाल: सूचना के अधिकार के तहत किसी भी विभाग से सूचना लेने को लेकर आवेदक के

    जागरण संवाददाता, श्रीनगर गढ़वाल: सूचना के अधिकार के तहत किसी भी विभाग से सूचना लेने को लेकर आवेदक के लिए आयु की कोई सीमा नहीं है। 18 वर्ष से कम उम्र का भारतीय नागरिक भी इस अधिनियम के तहत सूचना प्राप्त कर सकता है। राजकीय इंटर कॉलेज खंडाह में सूचना का अधिकार विषय को लेकर आयोजित गोष्ठी को संबोधित करते हुए प्रदेश के सूचना आयुक्त विनोद नौटियाल ने बतौर मुख्य वक्ता यह जानकारी दी। विद्यालय के छात्र-छात्राओं और अभिभावकों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सूचना के अधिकार में आम जनता को मालिक का दर्जा और सरकारी कर्मचारी को जनता के सेवक के रूप में माना गया है। देश में फैले भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए यह एक अहम शस्त्र भी है।

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    राज्य सूचना आयुक्त विनोद नौटियाल ने कहा कि छात्र-छात्राएं अपनी परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं की छाया प्रति भी इस अधिकार से प्राप्त कर सकते हैं। बीपीएल संवर्ग के नागरिकों के लिए सूचना के अधिकार को लेकर कोई शुल्क भी नहीं देना होता है। समीपवर्ती ग्रामसभाओं के ग्राम प्रधानों के साथ ही अन्य जनप्रतिनिधियों ने भी सूचना के अधिकार को लेकर अपनी जिज्ञासाओं को लेकर सूचना आयुक्त से जानकारियां प्राप्त कीं। विद्यालय के प्रधानाचार्य एएन नौटियाल और प्रवक्ता डॉ. वाईएस नेगी ने सूचना आयुक्त का विद्यालय परिवार की ओर से स्वागत करते हुए उन्हें विद्यालय की उपलब्धियों के बारे में भी जानकारियां दीं। गोष्ठी का संचालन भूपेंद्र सिंह रावत द्वारा किया गया। संतोष पोखरियाल, दलवीर शाह, शशिशेखर ममगांई, रामदयाल रावत, सुमन नौटियाल शिक्षकों ने आयोजन प्रबंध में विशेष सहयोग दिया।