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    बागी विधायकों की याचिका पर सुनवाई 11 अप्रैल तक टली

    By sunil negiEdited By:
    Updated: Sat, 02 Apr 2016 04:30 AM (IST)

    उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल के कांग्रेस के बागी विधायकों की सदस्यता समाप्त करने संबंधी आदेश को चुनौती देती याचिका को हाई कोर्ट ने 11 अप्रैल तक टाल दिया है।

    नैनीताल। उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल के कांग्रेस के बागी विधायकों की सदस्यता समाप्त करने संबंधी आदेश को चुनौती देती याचिका को हाई कोर्ट ने 11 अप्रैल तक टाल दिया है।
    बागी विधायक सुबोध उनियाल, शैलारानी रावत, हरक सिंह रावत, कुंवर प्रणव चैंपियन, उमेश शर्मा व अन्य की ओर से तीन याचिकाएं दायर कर विधानसभा सदस्यता समाप्त करने संबंधी आदेश को चुनौती दी गई थी। आज हाई कोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति यूसी ध्यानी की एकल पीठ में सुनवाई हुई। न्यायाधीश न्यायमूर्ति यूसी ध्यानी की एकल पीठ ने याचिका को 11 अप्रैल तक टाल दिया है।
    पढ़ें:-हरीश रावत स्टिंग मामले में हाई कोर्ट ने याचिका की पेंडिंग

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