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    ग्रामीण को लाठी डंडों से उतारा मौत के घाट, कोर्ट ने सुनाई ऐसी सजा...,

    By sunil negiEdited By:
    Updated: Tue, 19 Apr 2016 01:00 AM (IST)

    नैनीताल में द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश सुशील तोमर की कोर्ट ने आपसी रंजिश के चलते एक व्‍यक्ति को मौत के घाट उतारने के मामले में एक दंपती और उनके पुत्र को दस-दस साल का सश्रम कारावास और पांच-पांच हजार अर्थदंड की सजा सुनाई।

    नैनीताल। द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश सुशील तोमर की कोर्ट ने आपसी रंजिश के चलते एक व्यक्ति को मौत के घाट उतारने के मामले में एक दंपती और उनके पुत्र को दस-दस साल का सश्रम कारावास और पांच-पांच हजार अर्थदंड की सजा सुनाई।
    मामला 29 जून 2010 का धारी तहसील के गांव पिठोली गहना थाना मुक्तेश्वर क्षेत्र का है। गांव निवास गोपाल रात करीब 12 बजे एक शादी समारोह से लौटे रहा था। इसी दौरान रंजिश के चलते गांव के ही तिलाराम, जानकी पत्नी तिलाराम और कुंवर पाल पुत्र तिलाराम ने गोपाल पर लाठी डंडों से हमला बोल दिया। इसमें गोपाल गंभीर घायल हो गया था। परिजनों ने उसे हल्द्वानी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। इस पर मृतक के भाई अनिल ने एक जुलाई को पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई।

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    इस मामले में अभियोजन की ओर से एडीजीसी अतुल साह व अनीता जोशी ने नौ गवाह पेश किए। आज द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश सुशील तोमर की कोर्ट ने तिलाराम, जानकी पत्नी तिलाराम और कुंवर पाल पुत्र तिलाराम को दोषी पाते हुए। 10-10 साल का सश्रम कारावास और 5-5 हजार जुर्माने की सजा सुनाई है। कोर्ट के फैसले के बाद तीनों को जेल भेज दिया।
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