Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    हाई कोर्ट ने बर्खास्त प्राध्यापक को बहाल करने के दिए आदेश

    By Sunil NegiEdited By:
    Updated: Sun, 12 Nov 2017 09:01 PM (IST)

    हाई कोर्ट ने प्राचार्य के बर्खास्त प्राध्यापक को बहाल करते हुए चार सप्ताह में एरियर के अलावा परिवाद व्यय के एक लाख रुपये अदा करने का आदेश पारित किया है।

    हाई कोर्ट ने बर्खास्त प्राध्यापक को बहाल करने के दिए आदेश

    नैनीताल, [जेएनएन]: हाई कोर्ट ने प्राचार्य के सामने महिला प्राध्यापक से बदसलूकी के मामले में बर्खास्त किए गए प्राध्यापक के खिलाफ कार्रवाई को नियम विरुद्ध करार दिया है। साथ ही बर्खास्त प्राध्यापक को बहाल करते हुए चार सप्ताह में एरियर के अलावा परिवाद व्यय के एक लाख रुपये अदा करने का आदेश पारित किया है। कोर्ट ने कॉलेज को पिछले पांच साल में दी गई ग्रांट की जांच करने के निर्देश भी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को दिए हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दरअसल, 2014 में बीएसएम कॉलेज रुड़की के असिस्टेंट प्राध्यापक सम्राट शर्मा पर हिंदी विभागाध्यक्ष पद पर कार्यरत महिला ने प्राचार्य के सामने बदसलूकी करने का आरोप लगाया था। इस पर पहले कॉलेज प्रबंधन द्वारा उन्हें निलंबित, फिर बर्खास्त कर दिया गया। बर्खास्तगी की सहमति गढ़वाल विवि के कुलपति से भी ली गई। 

    प्रबंधन की इस कार्रवाई को प्राध्यापक शर्मा द्वारा याचिका के माध्यम से हाई कोर्ट में चुनौती दी गई। न्यायाधीश न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया व न्यायमूर्ति लोकपाल सिंह की खंडपीठ ने मामले को अंतिम रूप से निस्तारित करते हुए प्राध्यापक को बहाल करने, उसके एरियर का भुगतान करने तथा एक लाख की रकम परिवाद व्यय के तौर पर अदा करने का आदेश पारित किया है। 

    यह भी पढ़ें: पर्वतीय मार्गों पर हो रही ओवरलोडिंग पर हार्इकोर्ट सख्त, पाबंदी

    यह भी पढ़ें: पहाड़ी क्षेत्रों में ओवरलोडिंग मामले में हार्इकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब

    यह भी पढ़ें: चारधाम यात्रियों के बीमा घोटाला मामला, हार्इकोर्ट ने मांगा जवाब