नैनीताल हाई कोर्ट ने हरीश रावत के स्टिंग मामले की याचिका लौटाई
हरीश रावत स्टिंग मामले की एसआईटी या सीबीआई जांच की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका को कोर्ट ने अपरिपक्व मानते हुए तथ्यों के साथ याचिका दायर करने को कहा।
नैनीताल। निवर्तमान मुख्यमंत्री हरीश रावत स्टिंग मामले की एसआईटी या सीबीआई जांच की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका को कोर्ट ने अपरिपक्व मानते हुए तथ्यों के साथ याचिका दायर करने को कहा।
आज मुख्य न्यायाधीश केएम जोजफ और न्यायमूर्ति वीके बिष्ट की खंडपीठ के समक्ष दिल्ली निवासी मनन शर्मा की जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। अब कल याचिका को नए सिरे से दायर किया जाएगा। कोर्ट के रुख से निवर्तमान सीएम हरीश रावत को फौरी राहत मिली है।
गौरतलब है कि उत्तराखंड में सियासी संकट के बीच कांग्रेस के बागी विधायकों की ओर से दिल्ली में एक सीडी जारी की गई थी। इसमें निवर्तमान मुख्यमंत्री हरीश रावत को दिखाया गया था। इसमें बागी विधायकों को अपने पक्ष में लेने के लिए सौदेबाजी करना दर्शाया गया। हालांकि हरीश रावत ने उक्त सीडी को झूठा करार दिया है।
पढ़ें:-उत्तराखंडः एकल पीठ के आदेश पर रोक, हाईकोर्ट में छह अप्रैल को होगी अगली सुनवाई
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।