एचएमटी फैक्ट्री बंद करने के आदेश पर अंतरिम रोक
हाई कोर्ट ने एचएमटी रानीबाग को बंद करने के केंद्र सरकार के आदेश पर रोक लगा दी है। साथ ही केंद्र सरकार, एचएमटी प्रबंधन को दो सप्ताह में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए।
नैनीताल, [जेएनएन]: हाई कोर्ट ने हिन्दुस्तान मशीन टूल्स (एचएमटी) फैक्ट्री रानीबाग-हल्द्वानी इकाई को बंद करने के केंद्र सरकार के फैसले पर अंतरिम रोक लगा दी है। कोर्ट ने केंद्र व राज्य सरकार को छह सप्ताह में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कुप्रबंधन के लिए फैक्ट्री प्रबंधन को जिम्मेदार ठहराया।
एचएमटी कामगार संघ की ओर से याचिका दायर कर कहा गया है कि 17 नवंबर 2016 को केंद्र ने एचएमटी फैक्ट्री को बंद करने का फैसला लिया है। याचिकाकर्ता ने केंद्र के फैसले को गलत बताते हुए कहा कि विशेषज्ञ एजेंसियों से कंपनी का ऑडिट कराया गया तो इन एजेंसियों ने कभी भी फैक्ट्री को बंद करने का सुझाव नहीं दिया और न ही सिफारिश की।
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याचिका में यह भी कहा गया है कि वह 1998 से फैक्ट्री में काम कर रहे हैं। इसमें उनकी क्या गलती है। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता कार्तिकेय गुप्ता ने दलील दी कि कर्मचारियों के वेतन का विवाद चल रहा है। सेवाकाल का विवाद सुलझाए बिना किसी फैक्ट्री को बंद नहीं किया जा सकता। न्यायाधीश न्यायमूर्ति राजीव शर्मा की एकलपीठ ने मामले को सुनने के बाद केंद्रीय श्रम मंत्रालय के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी। अगली सुनवाई छह सप्ताह बाद नियत की गई है।
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