हार्इ कोर्ट ने भेजा अतिक्रमणकारियों को नोटिस, जवाब तलब
हार्इकोर्ट ने एक जनहित याचिका पर सुनवार्इ करते हुए अतिक्रमणकारियों को नोटिस भेजा है। साथ ही 15 दिसंबर तक जवाब पेश करने को कहा है।
नैनीताल, [जेएनएन]: हाई कोर्ट ने किच्छा शहर के 541 अतिक्रमणकारियों को नोटिस जारी किया है। हार्इ कोर्ट ने एक जनहित याचिका पर सुनवार्इ के बाद ये फैसला लिया है।
किच्छा निवासी असदुल्ला ने जनहित याचिका दायर कर कहा है कि पूरे किच्छा शहर में लोगों ने रोड के दोनों तरफ सरकारी भूमि और फुटपाथ पर अतिक्रमण कर व्यावसायिक और पक्के भवन बना लिए हैं। जिससे आये दिन शहर में आते-जाते लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है और जाम की समस्या भी बनी रहती है। याचिककर्ता का यह भी कहना है कि खासकर किच्छा में दीनदयाल चौक से महाराणा प्रताप चौक तक जाम लगा रहता है।
पूर्व में खंडपीठ ने नगर पालिका किच्छा से अतिक्रमणकारियों के संबंध में जवाब पेश करने को कहा था। नगर पालिका ने जिलाधिकारी के अनुमोदन पर अतिक्रमणकारियों की जांच कराई, जिसमें 541 लोगों द्वारा अतिक्रमण करने की पुष्टि हुई। नगरपालिका ने अपने जवाब में इन अतिक्रमणकारियों की सूची कोर्ट में पेश की।
मामले की सुनवाई करने के बाद मुख्य न्यायधीश केएम जोसफ व न्यायाधीश वीके बिष्ट की खंडपीठ ने संबंधित अतिक्रमणकारी रोशन लाल, लीलाधर पंकज, राजेंद्र ठुकराल, दिनेश मित्तल, दीप चन्द्र गर्ग, अकील इरफान, शेर मोहम्मद, विजय, मनीष बत्रा, गौरव कुमार व अन्य अतिक्रमणकारियों को नोटिस भेजा है। साथ ही 15 दिसंबर को होने वाली सुनवार्इ में जवाब पेश करने को कहा है।
यह भी पढ़ें: कैदियों की पैरोल अवधि सजा में शामिल करने की मांग
यह भी पढ़ें: जमरानी बांध मामला: हार्इकोर्ट ने उत्तराखंड-यूपी सरकार से मांगा जवाब
यह भी पढ़ें: हाई कोर्ट ने बर्खास्त प्राध्यापक को बहाल करने के दिए आदेश