हाई कोर्ट ने ईवीएम की टेस्टिंग को लेकर दायर याचिका को कर दिया खारिज
हाईकोर्ट ने ईवीएम की टेस्टिंग को लेकर निर्वाचन आयोग के क्षेत्राधिकार को चुनौती देती कांग्रेस नेता पूर्व मंत्री नवप्रभात की याचिका को खारिज कर दिया।
नैनीताल, [जेएनएन]: हाईकोर्ट ने ईवीएम की टेस्टिंग को लेकर निर्वाचन आयोग के क्षेत्राधिकार को चुनौती देती कांग्रेस नेता पूर्व मंत्री नवप्रभात की याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट ने साफ किया है कि संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत भारत निर्वाचन आयोग को शक्तियां हासिल हैं, ऐसे में आयोग ईवीएम को लेकर पैदा हो रहे संदेह को दूर करने के लिए कदम उठा सकने को स्वतंत्र है। आयोग की इस कवायद का चुनाव परिणाम को चुनौती देती नवप्रभात को ही दूसरी याचिका के फैसले पर कोई असर नही पड़ेगा।
पूर्व मंत्री ने नई याचिका दायर कर कहा था कि चुनाव परिणाम के बाद आयोग को संदेह दूर करने की पॉवर नहीं है। आयोग जो तीन जून को ईवीएम टेस्टिंग की कार्रवाई कर रहा है, वह उसके क्षेत्राधिकार से बाहर है, लिहाजा इस पर रोक लगाई जाय।
न्यायमूर्ति सुधांशु धुलिया की एकलपीठ ने आयोग व याचिकाकर्ता के अधिवक्ताओं की दलील सुनने के बाद नवप्रभात की याचिका खारिज कर दी। कोर्ट का फैसले भारत निर्वाचन आयोग को बड़ी जीत के तौर पर देखा जा रहा है।
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