हाई कोर्ट ने दरोगा रैंकर्स परीक्षा के परिणाम पर से हटायी रोक
हाई कोर्ट ने दरोगा रैंकर्स परीक्षा के परिणाम पर रोक हटाते हुए पुलिस विभाग को अभ्यर्थियों की शारीरिक व मेडिकल परीक्षा कराने के आदेश पारित किये हैं। मामले में अंतिम सुनवाई बुधवार को होगी।
नैनीताल। हाई कोर्ट ने दरोगा रैंकर्स परीक्षा के परिणाम पर रोक हटाते हुए पुलिस विभाग को अभ्यर्थियों की शारीरिक व मेडिकल परीक्षा कराने के आदेश पारित किये हैं। मामले में अंतिम सुनवाई बुधवार को होगी।
मालूम हो पुलिस विभाग ने 12 फरवरी 2014 को दरोगा रैंकर्स के 304 पदों के लिए विज्ञप्ति जारी की थी। इन पदों के लिए 10 हजार पांच सौ पुलिस कर्मियों ने आवेदन किया था। इधर, दून के पुलिसकर्मी मान सिंह व अन्य ने भर्ती प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए हाई कोर्ट में याचिका दायर कर दी। कोर्ट ने छह जुलाई को परीक्षा पर रोक लगा दी। इसी साल 26 फरवरी को कोर्ट ने परीक्षा पर लगी रोक हटा दी, लेकिन परीक्षा परिणाम पर रोक बरकरार रखी। इसके बाद पहली मार्च को परीक्षा हुई। मंगलवार को जस्टिस एसके गुप्ता की एकल पीठ ने याचिका पर सुनवाई के बाद परीक्षा पर लगी रोक हटा दी। कोर्ट के फैसले के बाद दरोगा बनने की कतार में खड़े पुलिसकर्मियों में जश्न का माहौल है।