चोरी के अभियुक्त को तीन वर्ष का कारावास
हरिद्वार में तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश विद्यांचल सिंह ने गुरुवार को एक चोर को तीन वर्ष की कैद एवं 27 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
हरिद्वार: नगर कोतवाली क्षेत्र में चोरी के माल समेत पकड़े गए राजस्थान निवासी चोर को तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश विद्यांचल सिंह ने गुरुवार को तीन वर्ष की कैद एवं 27 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
शासकीय अधिवक्ता प्रदीप जगता ने बताया कि 13 फरवरी 2015 को राजकुमार पुत्र बाबूराम निवासी खानपुर भगवानपुर हाल निवासी ट्रांजिट कैंप निकट अधिकारी विश्रामगृह रेलवे कॉलोनी हरिद्वार अपने परिवार के साथ रहते थे। घटना के दिन दोपहर में कोई भी घर पर नहीं था। दोपहर करीब 2:30 बजे जब उनका बेटा प्रकाश स्कूल से घर लौटा तो उसने मुख्य दरवाजे का ताला टूटा हुआ पाया।
उसने तत्काल ही फोन पर अपने पिता को बताया। राजकुमार ने घर आकर देखा तो सारा सामान बिखरा पड़ा था। राजकुमार ने तत्काल नगर कोतवाली हरिद्वार में अज्ञात चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया।
इसी बीच पलटन बाजार देहरादून पुलिस को 19 फरवरी 2015 को सूचना मिली कि एक व्यक्ति चोरी का सामान बेचने के लिए बाजार में आ रहा है। इस सूचना पर पुलिस ने उस व्यक्ति को पकड़ा तो उसके पास से सौ ग्राम के सोने के बिस्कुट बरामद हुए। पूछताछ में उसने बताया था कि उसने रेलवे कॉलोनी हरिद्वार में भी चोरी की है तथा राजस्थान दिल्ली उत्तराखंड आदि में कई स्थानों पर चोरी कर चुका है।
उसके पास से रेलवे कॉलोनी के राजकुमार के घर से चोरी लैपटॉप, मोबाइल फोन, एटीएम कार्ड, चेक बुक व सोने का बिस्कुट बरामद हुआ था। राजकुमार ने अपने घर से तीन लाख रुपये की ज्वेलरी चोरी होना पुलिस को बताया था। मुकदमे में वादी पक्ष की ओर से पांच गवाहों के बयान कराए गए।
दोनों पक्षों को सुनने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश ने आरोपी ललित भैरव उर्फ अमित गुप्ता पुत्र लक्ष्मीनारायण निवासी पंचायती कुएं के पास रेलवे स्टेशन थाना लखेड़ी, जिला बूंदी, राजस्थान को दोषी पाते हुए तीन वर्ष की कठोर कैद तथा 27 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुना दी।
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