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    सांभर के शिकारियों को तीन वर्ष की कैद

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    Updated: Tue, 27 Mar 2012 01:10 AM (IST)

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    हरिद्वार, जागरण प्रतिनिधि: राजाजी राष्ट्रीय पार्क की धौलखंड रेंज में सांभर का शिकार करते हुए पकड़े जाने वाले दो अभियुक्तों को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संजीव कुमार ने तीन वर्ष की कैद एवं 3 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

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    वन विभाग के अधिवक्ता राजेश त्रिवेदी ने बताया कि 7 मई 1995 को सुबह वन्यजीव रक्षक राजकुमार अपने साथियों के साथ धौलखंड रेंज के बेरीवाड़ा बीट में गश्त कर रहे थे। तभी उन्होंने प्रतिबंधित क्षेत्र में सांभर का शिकार करते हुए आरोपी मकान सिंह निवासी रायवाला देहरादून एवं शूरवीर सिंह निवासी डोईवाला देहरादून को सेंवला स्रोत के पास रंगे हाथों पकड़ लिया। जबकि उनके तीन अन्य साथी मौके से फरार होने में सफल रहे। आरोपी के शूरवीर के पास से वनकर्मियों ने एक बंदूक भी बरामद की। घटना के संबंध में वन जीव रक्षक राजकुमार ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। मुकदमे में अभियोजन पक्ष की तरफ से राजकुमार , मंगल प्रसाद, नरेश कुमार, राजवीर एवं उप प्रभागीय वनाधिकारी ब्रजमोहन के बयान दर्ज किए गए। दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायालय ने दोनों आरोपी मकान सिंह और शूरवीर को शेड्यूल वन के प्राणी सांभर के शिकार करने का दोषी पाया। न्यायालय ने दोनों अभियुक्तों को तीन-तीन वर्ष की कैद और तीन-तीन हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।

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