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    मुफ्त वकील, मुफ्त सलाह के लिए नया टोल फ्री नंबर

    By Edited By:
    Updated: Wed, 27 Apr 2016 08:49 PM (IST)

    जागरण संवाददाता, देहरादून: जरूरतमंद लोगों को मुफ्त अधिवक्ता, मुफ्त सलाह देने के लिए जिला विधिक सेवा

    जागरण संवाददाता, देहरादून: जरूरतमंद लोगों को मुफ्त अधिवक्ता, मुफ्त सलाह देने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने नया टोल फ्री नंबर जारी किया है। अभी तक प्राधिकरण की ओर से चलाई जा रही इस योजना का बहुत कम लोग ही लाभ ले रहे थे। जिसके चलते प्राधिकरण ने नया नंबर जारी करते हुए इस योजना का व्यापक स्तर पर प्रचार-प्रसार करने की तैयारी कर ली है।

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    जिला विधि सेवा प्राधिकरण के सचिव कुलदीप शर्मा ने बताया कि अब तक इस योजना से ज्यादा लोग फायदा नहीं उठा पाते थे। हर वर्ष महज 200 से 250 लोगों को ही इसका लाभ मिलता था। ज्यादा से ज्यादा लोग इस योजना का फायदा उठा सके, इसलिए नया टोल फ्री नंबर 18001804000 जारी किया गया है। लोगों की समस्या के समाधान के लिए 14 सरकारी अधिवक्ताओं का पैनल तैयार किया गया है। ये अधिवक्ता लोगों को कानूनी सलाह देंगे और जरूरत पड़ने पर मुकदमे में मुफ्त पैरवी करेंगे।

    ऐसे मिलेगा लाभ

    पात्रता की श्रेणी में आने वाले लोग जब टोल फ्री नंबर पर फोन करेंगे। तो उन्हें अधिवक्ता से मिलने और औपचारिकताओं की जानकारी दी जाएगी। इसके बाद उन्हें एक आवेदन पत्र भरना होगा।

    यह लोग होंगे पात्र

    -अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोग।

    -मानव दु‌र्व्यवहार, बेगार के शिकार।

    -सभी महिला व बच्चे।

    -दिव्यांग व मानसिक अस्वस्थ।

    -दैवीय आपदा से पीड़ित।

    -जेल, संरक्षण, संप्रेक्षण गृह में निरुद्ध लोग।

    -एक लाख या इससे कम वार्षिक आय के लोग।

    -भूतपूर्व सैनिक।

    -किन्नर समुदाय के लोग।

    -वरिष्ठ नागरिक।

    असंगठित मजदूरों के पंजीकरण शुरू

    जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव कुलदीप शर्मा ने बताया कि यदि कोई असंगठित वर्कर (कामगार) श्रम कानूनों का लाभ उठाना चाहता है तो उनके लिए पंजीकरण शुरू हो गए हैं। पंजीकरण जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में किया जाएगा।