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यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Jan 01, 2017 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

अब शिक्षक को विवेकाधीन अवकाश के लिए लेनी होगी अनुमति

By Gaurav KalaEdited By:
Published: Sun, 01 Jan 2017 04:14 PM (IST)Updated: Mon, 02 Jan 2017 07:00 AM (IST)

तीन अवकाश के एवज मे कई विवेकाधीन अवकाश करने वाले शिक्षक अब ऐसा नही कर पाएंगे। विभाग ने विवेकाधीन अवकाश ...और पढ़ें

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बागेश्वर, [जेएनएन]: वर्ष में तीन अवकाश के एवज मे कई विवेकाधीन अवकाश करने वाले शिक्षक अब ऐसा नही कर पाएंगे। विभाग ने विवेकाधीन अवकाश के लिए उप शिक्षा अधिकारी की अनुमति को अनिवार्य कर दिया है। इधर विद्यालयों में 13 जनवरी तक अवकाश घोषित कर दिया गया है।

विद्यालयों में प्रधानाध्यापक के पास तीन विवेकाधीन अवकाश होते है। अब तक कई प्रधानाचार्य अवकाश तो घोषित कर देते थे परंतु इसकी अंकना नही करते थे। अधिकांश अवकाश बागेश्वर जनपद में 13 जनवरी से लगने वाले उत्तरायणी मेले में करते थे।

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इसके अलावा स्थानीय त्योहार में भी अवकाश करते थे। परंतु इसकी अंकना नहीं होती थी। इस बार शिक्षक-शिक्षिकाएं विवेकाधीन अवकाश के बहाने विद्यालय बंद नहीं कर पाएंगे।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी आकाश सारस्वत ने बताया कि विवेकाधीन अवकाश के लिए प्रधानाध्यापक को उप शिक्षा अधिकारी से लिखित अनुमति लेनी आवश्यक होगी। तथा इसकी अंकना भी करनी होगी। उन्होंने सभी खंड शिक्षा अधिकारी, उप शिक्षा अधिकारियों व समन्वयकों से विद्यालय खुलने के बाद औचक निरीक्षण करने को कहा है।

बिना अनुमति न छोड़े मुख्यालय

जिला शिक्षा अधिकारी आकाश सारस्वत ने कहा कि विद्यालय एक से 13 जनवरी तक बंद रहेंगे, परंतु कोई भी अध्यापक बिना अनुमति के मुख्यालय नहीं छोड़ सकता है। कहा कि किसी भी अध्यापक-अध्यापिका को किसी भी समय बूथ निरीक्षण या अन्य कार्य के लिए विद्यालय बुलाया जा सकता है। जिस पर उसे तुरंत आना होगा।

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