शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाना भी दुराचार: हाईकोर्ट
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाना भी दुराचार की श्रेणी में आएगा। अदालत ने लखीमपुर खीरी के ट्रेड टैक्स आफिसर अरविंद कुमार पाठक की याचिका खारिज कर दी है।
लखनऊ। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाना भी दुराचार की श्रेणी में आएगा। अदालत ने लखीमपुर खीरी के ट्रेड टैक्स आफिसर अरविंद कुमार पाठक की याचिका खारिज कर दी है। पाठक पर शादी का झूठा आश्वासन देकर शारीरिक संबंध बनाने व बाद में मारपीट का आरोप है।
यह आदेश न्यायमूर्ति सुनीत कुमार ने दिया। अरविंद कुमार ने अपने खिलाफ दर्ज मामले में मुकदमा न चलाए जाने के लिए याचिका दाखिल की थी। उनकी ओर से अधिवक्ता गोपाल चतुर्वेदी और अजात शत्रु पांडेय ने बहस की। दूसरे पक्ष से अधिवक्ता शशांक मिश्र ने पक्ष रखा। कई चरण में दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायमूर्ति सुनीत कुमार ने फैसला सुरक्षित कर लिया था। बाद में उन्होंने इस मुकदमे पर लगी रोक को निरस्त कर निचली अदालत में विधि सम्मत कार्यवाही किए जाने का आदेश दिया। पाठक को न्यायालय में आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया गया है। अरविंद पर इलाहाबाद में मुकदमा दर्ज कराया गया है।
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