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त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव: ग्राम प्रधान व सदस्यों का आरक्षण स्थगित

उत्तर प्रदेश प्रदेश सरकार ने ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सदस्यों का आरक्षण स्थगित कर दिया है। इस आशय का शासनादेश जारी हो गया है। इस निर्णय से ग्र्राम प्रधानों के चुनाव निर्धारित समय से थोड़ा विलंब से होने के आसार हैं जबकि बीडीसी, जिला पंचायत सदस्य व ब्लाक प्रमुखों

By Nawal MishraEdited By: Published: Sat, 05 Sep 2015 09:58 PM (IST)Updated: Sat, 05 Sep 2015 10:00 PM (IST)

लखनऊ। उत्तर प्रदेश प्रदेश सरकार ने ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सदस्यों का आरक्षण स्थगित कर दिया है। इस आशय का शासनादेश जारी हो गया है। इस निर्णय से ग्र्राम प्रधानों के चुनाव निर्धारित समय से थोड़ा विलंब से होने के आसार हैं जबकि बीडीसी, जिला पंचायत सदस्य व ब्लाक प्रमुखों के आरक्षण की अनन्तिम सूची छह सितंबर को जारी हो जायेगी।

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आरक्षण व्यवस्था को लेकर अवकाश के बावजूद शनिवार को पूरे दिन चली माथापच्ची के बाद अंतत: प्रधान व ग्राम पंचायत सदस्य का आरक्षण स्थगित करने का निर्णय किया गया। पंचायती राज के निदेशक उदयवीर सिंह यादव ने बताया कि प्रधान व ग्र्राम पंचायत सदस्य का आरक्षण अग्रिम आदेशों तक स्थगित करने आदेश किया गया है। जिला व क्षेत्र पंचायतों के सदस्यों की आरक्षण सूची पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार छह सितंबर को चस्पा की जायेगी। तीन दिनों तक आपत्तियां आमंत्रित कर उसका निस्तारण किया जायेगा। फिर अंतिम सूची जारी होगी।श्री यादव का कहना है कि जिला पंचायत, बीडीसी की चुनावी प्रक्रिया डेढ़ माह में पूरी हो जायेगी। ग्राम प्रधानों का कार्यकाल अभी सात नवंबर 2015 तक है। ऐसे में जिला पंचायत, बीडीसी की चुनावी प्रक्रिया पूरी होते ही आगे की कार्रवाई पूरी कर ली जायेगी।

उल्लेखनीय है पंचायती राज विभाग ने 11 अगस्त को शासनादेश जारी करके 31 अगस्त से दो सितंबर तक ग्राम प्रधान पद तथा ग्राम पंचायत, क्षेत्र एवं जिला पंचायत वार्ड आरक्षण सूची प्रकाशित करने की मंशा जाहिर की थी लेकिन उसे स्थगित कर छह सितंबर की तारीख तय की थी। तारीख में बदलाव से आरक्षण की प्रक्रिया में परिर्वतन की अटकलों ने जोर पकड़ लिया था। शनिवार को उच्चस्तर पर विचार विमर्श के बाद ग्राम प्रधान व सदस्यों की आरक्षण प्रक्रिया स्थगित कर जिला व क्षेत्र पंचायतों के आरक्षण का कार्यक्रम यथावत रखने का फैसला किया गया।

निर्वाचन कार्यक्रम पूर्ववत

जिला व क्षेत्र पंचायत के वार्डों का आरक्षण कार्यक्रम नहीं बदले जाने से निर्वाचन कार्यक्रम में बदलाव की अब संभावना नहीं है। प्रथम चरण में क्षेत्र और जिला पंचायत सदस्यों का चुनाव होना है। उधर सूत्रों का कहना है आरक्षण की रोटेशन व्यवस्था को जारी रखने पर सहमति बन गयी है।


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