नेता प्रतिपक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ गैरजमानती वारंट
हिंदू देवी-देवताओं पर अमर्यादित टिप्पणी के मामले में दायर मुकदमे की पेशी पर गैरहाजिर रहने पर मंगलवार को एसीजेएम ने आरोपी नेता प्रतिपक्ष व बसपा के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ गैरजमानती वारंट जारी करने का आदेश दिया है।
लखनऊ। हिंदू देवी-देवताओं पर अमर्यादित टिप्पणी के मामले में दायर मुकदमे की पेशी पर गैरहाजिर रहने पर मंगलवार को एसीजेएम ने आरोपी नेता प्रतिपक्ष व बसपा के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ गैरजमानती वारंट जारी करने का आदेश दिया है।
लखनऊ में 21 सितंबर 2014 को कर्पूरी ठाकुर भागीदारी महासम्मेलन आयोजित किया गया था। बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य भी बतौर वक्ता आमंत्रित थे। आरोप है कि उन्होंने अपने संबोधन में हिंदू देवी-देवताओं पर अमर्यादित टिप्पणी की थी। उनके इस कथित बयान पर जिले के कूरेभार थानाक्षेत्र अंतर्गत जूड़ापट्टी गांव निवासी अधिवक्ता अनिल तिवारी ने अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पंचम की अदालत में 23 सितंबर 2014 को परिवाद दायर किया। सुनवाई के दौरान अदालत ने आरोपी बसपा नेता मौर्य को तलब कर लिया था। इस तलबी आदेश के खिलाफ उन्होंने जिला न्यायाधीश की अदालत में निगरानी दायर कर दी थी, जिसकी सुनवाई करते हुए गत नौ नवंबर को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एके दीक्षित ने निगरानी याचिका खारिज कर पत्रावली अवर न्यायालय में प्रेषित कर दी। मंगलवार को प्रकरण की अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में पेशी थी। आरोपी बसपा नेता अदालत में हाजिर नहीं हुए। इसे संज्ञान में लेते हुए एसीजेएम कीर्ति कुणाल ने बसपा नेता मौर्य के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करने का आदेश दिया है। अगली तारीख 16 जनवरी 2016 मुकर्रर की गई है।