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    हाईकोर्ट ने दिया आइएएस प्रदीप शुक्ल को पांच लाख जमा करने का निर्देश

    By Ashish MishraEdited By:
    Updated: Mon, 06 Jun 2016 09:22 PM (IST)

    इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एनआरएचएम घोटाले के आरोपी वरिष्ठ आइएएस प्रदीप शुक्ल को पांच लाख रुपये एक माह में जमा करने का निर्देश दिया है। ...और पढ़ें

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    लखनऊ। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एनआरएचएम घोटाले के आरोपी वरिष्ठ आइएएस प्रदीप शुक्ल को पांच लाख रुपये एक माह में जमा करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि यदि वह यह राशि नहीं जमा करते तो उन्हें सीबीआई कोर्ट द्वारा 50 लाख रुपये जमा करने की शर्त पर जमानत पर रिहाई आदेश का लाभ नहीं मिलेगा। इससे पहले भी कोर्ट ने पांच लाख रुपये जमा करने की स्थिति में उनकी जमानत जारी रखने का आदेश दिया था। कोर्ट ने कहा है कि धनराशि जमा न करने पर शुक्ला के खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही करने की छूट होगी।

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    यह आदेश न्यायमूर्ति अरुण टण्डन ने प्रदीप शुक्ल की याचिका पर दिया है। याचिका पर अधिवक्ता सुदीप हरकौली व सीबीआइ के अधिवक्ता ज्ञान प्रकाश ने बहस की। मालूम हो कि सीबीआइ कोर्ट ने 50 लाख रुपये एक माह में जमा करने की शर्त पर प्रदीप शुक्ल की जमानत मंजूर कर ली थी किन्तु यह धनराशि जमा नहीं हो सकी। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप पर हाईकोर्ट ने पांच लाख रुपये जमा कराते हुए जमानत जारी रखने का आदेश दिया था। अब कोर्ट ने उतनी ही राशि एक माह में पुन: जमा करने का आदेश दिया है। याची का कहना है कि उसकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि वह 50 लाख रुपये जमा कर सके इसलिए कोर्ट ने राहत देते हुए एकमुश्त जमा करने के आदेश को स्थगित रखा है। यदि एक माह में पांच लाख जमा नहीं किये जाते तो अधीनस्थ न्यायालय के आदेश पर लगी रोक स्वत: समाप्त हो जायेगी और याची को जे