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चचेरे भाई से शादी करने वाली युवती की रिहाई का आदेश

लखनऊ। अपने चचेरे भाई से शादी रचाने वाली युवती को हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ ने नारी निकेतन से तत्काल रिहा

By Edited By: Published: Tue, 04 Nov 2014 01:02 AM (IST)Updated: Tue, 04 Nov 2014 01:02 AM (IST)

लखनऊ। अपने चचेरे भाई से शादी रचाने वाली युवती को हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ ने नारी निकेतन से तत्काल रिहा किए जाने का आदेश दिया है। युवती की ओर से कहा गया कि देश की सबसे बड़ी अदालत ने जब 'लिव इन रिलेशन' को मान्यता दी है तो उसने जो कदम उठाया वह कहीं तक जायज है।

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सुनवाई के दौरान युवती के पिता की ओर से कहा गया कि युवती ने अपने चचेरे भाई से शादी की है। इस आधार पर ¨हदू विवाह अधिनियम के तहत कानूनन यह शादी मान्य न होकर शून्य है। इस पर पीठ ने युवती के पिता से कहा कि वह शादी को शून्य करार देने के लिए सक्षम अदालत में जाने को स्वतंत्र हैं।

न्यायमूर्ति विष्णु चन्द्र गुप्ता की अदालत में एक ऐसा रोचक मामला आया। सुनवाई के दौरान पता चला कि युवती तथा युवक दोनों बालिग हैं। पिता की शिकायत पर युवती नारी निकेतन में बंदी थी। बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका प्रस्तुत की गई। सुनवाई के समय यह भी मालूम हुआ कि युवती ने सामाजिक बंधनों को तार तार कर अपने चचेरे भाई से शादी की है। युवती की ओर से दलील दी गई कि वह बालिग है तथा उसने सोच समझकर यह कदम उठाया है। अदालत ने कहा कि युवती को नारी निकेतन से रिहा किया जाए।


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