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यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Nov 03, 2015 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

अकेले अमिताभ ठाकुर की संपत्तियों की जांच क्यों : हाईकोर्ट

By Ashish MishraEdited By:
Published: Tue, 03 Nov 2015 10:40 AM (IST)Updated: Tue, 03 Nov 2015 10:41 AM (IST)

हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ ने प्रदेश के सभी सरकारी कर्मचारियों व अधिकारियो की संपत्तियों के विवरण की जांच किये ...और पढ़ें

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लखनऊ। हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ ने प्रदेश के सभी सरकारी कर्मचारियों व अधिकारियो की संपत्तियों के विवरण की जांच किये जाने की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका पर राज्य सरकार से चार नवंबर को जानकारी तलब की है।

न्यायमूर्ति एपी शाही और न्यायमूर्ति एआर मसूदी की पीठ ने याची अमिताभ ठाकुर की ओर से दायर याचिका पर यह आदेश दिया है। याचिका दायर कर आरोप लगाया गया कि अकेले आइपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर की संपत्ति तथा अन्य सभी चीजों की गहन जांच क्यों की जा रही है। याचिका में मांग की गई है कि प्रदेश के सभी आइपीएस, आइएएस अधिकारियों और सभी लोकसेवकों की संपत्तियों की जांच करायी जाए।