अकेले अमिताभ ठाकुर की संपत्तियों की जांच क्यों : हाईकोर्ट
हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ ने प्रदेश के सभी सरकारी कर्मचारियों व अधिकारियो की संपत्तियों के विवरण की जांच किये जाने की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका पर राज्य सरकार से चार नवंबर को जानकारी तलब की है।
लखनऊ। हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ ने प्रदेश के सभी सरकारी कर्मचारियों व अधिकारियो की संपत्तियों के विवरण की जांच किये जाने की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका पर राज्य सरकार से चार नवंबर को जानकारी तलब की है।
न्यायमूर्ति एपी शाही और न्यायमूर्ति एआर मसूदी की पीठ ने याची अमिताभ ठाकुर की ओर से दायर याचिका पर यह आदेश दिया है। याचिका दायर कर आरोप लगाया गया कि अकेले आइपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर की संपत्ति तथा अन्य सभी चीजों की गहन जांच क्यों की जा रही है। याचिका में मांग की गई है कि प्रदेश के सभी आइपीएस, आइएएस अधिकारियों और सभी लोकसेवकों की संपत्तियों की जांच करायी जाए।
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