योगी सरकार के अवैध बूचड़खाने बंद करने के फैसले को हाईकोर्ट से बड़ा झटका
हाईकोर्ट ने आज अवैध बूचड़खाने बंद किए जाने मामले की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार को 17 जुलाई तक लाइसेंस जारी करने का निर्देश दिया है। ...और पढ़ें

लखनऊ (जेएनएन)। हाईकोर्ट ने अवैध बूचड़खाने बंद करने के फैसले पर यूपी सरकार को बड़ा झटका दिया है। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने बूचड़खाने बंद किए जाने मामले की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार को 17 जुलाई तक लाइसेंस जारी करने का निर्देश दिया है। उल्लेखनीय है कि भाजपा ने विधानसभा चुनावों में अपने घोषणापत्र में वादा किया था कि उसकी सरकार बनने पर अवैध बूचड़खाने को बंद कर देगी। इसके बाद योगी की अगुवाई में भाजपा सरकार बनते ही गैरकानूनी बूचड़खानों पर कार्रवाई की गई।
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अदालत ने कहा कि स्लाटर हाउस खोलने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। ऐसे में प्रदेश के सभी कारोबारी जिला अधिकारी और जिला पंचायत में स्लाटर हाउस के लाइसेंस रिन्यू और जारी करने के लिए आवेदन करें। इस मामले में अगली सुनवाई 17 जुलाई को तय की गई है। बता दें कि याचिकाकर्ताओं का कहना था कि उनके लाइसेंस का समय पिछले 31 मार्च को पूरा हो गया था। उन्होंने लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए आवेदन कर रखा है लेकिन सरकार आवेदन पर कार्रवाई नहीं कर रही है।

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