Move to Jagran APP

हाईकोर्ट ने मांगी निर्देश के अनुपालन की जानकारी

By Edited By: Published: Mon, 04 Feb 2013 09:25 PM (IST)Updated: Tue, 05 Feb 2013 08:48 AM (IST)
हाईकोर्ट ने मांगी निर्देश के अनुपालन की जानकारी

- सहायक अध्यापक भर्ती मामला

loksabha election banner

- मामले की सुनवाई 18 को

जागरण ब्यूरो, इलाहाबाद : हाई कोर्ट ने बीएड डिग्रीधारक अभ्यर्थियों को सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया में शामिल करने को लेकर कोर्ट के जारी निर्देशों का पालन करने के संदर्भ में राज्य सरकार से कृत कार्रवाई के बारे में जानकारी मांगी है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इस बीच संपन्न हुई चयन प्रक्रिया की कार्रवाई याचिका के अंतिम फैसले पर निर्भर करेगी। यह आदेश न्यायमूर्ति वीके शुक्ला ने संदीप मिश्रा व अन्य की याचिका पर दिया है।

गत 16 जनवरी को कोर्ट की खंडपीठ ने प्रभाकर सिंह व अन्य के मामले में 50 प्रतिशत स्नातक के साथ बीएड डिग्री धारकों को भी सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया में शामिल करने को कहा था। इसके लिए सरकार को 28 अगस्त 2010 के नोटिफिकेशन के अभ्यर्थियों को चयन प्रक्रिया के लिए आवेदन करने के लिए 15 दिन का अतिरिक्त समय का निर्देश दिया था। याची का तर्क है कि राज्य सरकार को कोर्ट के 16 जनवरी के आदेश का अनुपालन करना चाहिए इसके बाद ही चयन प्रक्रिया आरंभ करनी चाहिए। मामले की अगली सुनवाई 18 फरवरी को होगी।

मोबाइल पर ताजा खबरें, फोटो, वीडियो व लाइव स्कोर देखने के लिए जाएं m.jagran.com पर


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.