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    छेड़छाड़ व मारपीट के मामले में दो अभियुक्तों को चार साल कैद

    By Edited By:
    Updated: Thu, 02 Jul 2015 07:51 PM (IST)

    कानपुर देहात, जागरण संवाददाता : किशोरी से छेड़छाड़, मारपीट व धमकी देने के मामले की सुनवाई के बाद स्पेश

    कानपुर देहात, जागरण संवाददाता : किशोरी से छेड़छाड़, मारपीट व धमकी देने के मामले की सुनवाई के बाद स्पेशल जज अनुसूचित जाति ने दो अभियुक्तों को 4-4 साल की कैद व 24-24 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।

    सिकंदरा थाना क्षेत्र के औड़ेरी में अनुसूचित जाति की किशोरी गांव पूर्व माध्यमिक विद्यालय में कक्षा 7 की छात्रा थी। 8 नवंबर 2004 की शाम करीब 4 बजे स्कूल से घर जाते समय विमल व सुधीर ने उसे बदनीयती से खंडहर में खींचने का प्रयास किया था। किशोरी के शोर मचाने पर दोनों ने उसकी पिटाई की थी। शोर सुनकर ग्रामीणों को आते देख कर आरोपी उसे जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गए थे। किशोरी की मां ने सिकंदरा थाने में पुत्री से छेडछाड़, मारपीट, दलित एक्ट व धमकी देने का आरोप लगा मुकदमा दर्ज कराया था। प्रकरण की सुनवाई स्पेशल जज अनुसूचित जाति एसके बनर्जी की कोर्ट में विचाराधीन थी। शासकीय अधिवक्ता एपी सिंह ने बताया कि कोर्ट ने दोनों आरोपियों को 4-4 साल की कैद व 24-24 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। पुलिस ने दोनो अभियुक्तों को अभिरक्षा में लेकर जेल भेजा है।

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