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    नहीं होगा अमनमणि का नार्को टेस्ट, कोर्ट ने खारिज की CBI की अर्जी

    By Amit MishraEdited By:
    Updated: Tue, 20 Dec 2016 07:25 AM (IST)

    कोर्ट ने सीबीआइ की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें जांच एजेंसी ने अमनमणि के नार्को टेस्ट व ब्रेन मैपिंग की मांग की थी।

    गाजियाबाद [जेएनएन]। जेल में सजा काट रहे समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी के बेटे अमनमणि त्रिपाठी को आज गाजियाबाद की विशेष सीबीआइ कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट में अमनमणि के नार्को टेस्ट की मांग को लेकर बहस हुई। बहसे के बाद कोर्ट ने सीबीआइ की उस अर्जी को खारिज कर दिया जिसमें जांच एजेंसी ने अमनमणि के नार्को टेस्ट व ब्रेन मैपिंग की मांग की थी। अमनमणि त्रिपाठी पर पत्नी सारा की हत्या का आरोप है।

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    बता दें कि अमनमणि ने परिवार की मर्जी के खिलाफ लखनऊ की रहने वाली 27 वर्षीय सारा से जुलाई 2013 में अलीगंज स्थित आर्य समाज मंदिर में शादी की थी। अमनमणि और सारा 9 जुलाई, 2015 को छुट्टी मनाने के लिए कार से दिल्ली आ रहे थे। फिरोजाबाद जिले सिरसागंज थाना क्षेत्र में नेशनल हाइवे नंबर-2 पर उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया था। इस हादसे में सारा की मौत हो गई थी लेकिन अमनमणि को खरोंच तक नहीं आई थी। सारा के परिजनों ने दुर्घटना की स्थिति को देखते हुए सारा की हत्या किए जाने की आशंका जताई थी।

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    CBI जांच की मांग

    सारा की मां सीमा सिंह ने मामले की सीबीआइ जांच की मांग की थी। सारा की बहन ने अमनमणि पर बयान बदलने का आरोप लगाते हुए कहा था कि शुरुआत में अमनमणि ने बताया था कि सड़क पार कर रही एक औरत को बचाने के चक्कर में एक्सीडेंट हुआ था। बाद में अमनमणि अपने बयान से मुकर गया और पुलिस को बताया कि कथित रूप से एक साइकिल सवार को बचाने की कोशिश में हादसा हुआ था।

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    सीबीआइ के हाथ लगे सबूत

    सारा की मां सीमा सिंह के मुताबिक सारा ने मौत से लगभग 6 महीने पहले उन्हें बताया कि अमनमणि उसे अक्सर मारता-पीटता है। सारा अक्सर अपने साथ अनहोनी की आशंका जाहिर करती थी। जांच के दौरान अमनमणि के खिलाफ कई सबूत सीबीआइ के हाथ लगे और फिर इन्हीं सबूतों के आधार पर उसे गिरफ्तार कर लिया गया था। बता दें कि अमनमणि के पिता पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी मधुमिता शुक्ला की हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं।