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यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Mar 01, 2017 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

नरेंद्र मोदी को आतंकवादी कहने के मामले में बहस पूरी, फैसला सुरक्षित

By Nawal MishraEdited By:
Published: Wed, 01 Mar 2017 07:04 PM (IST)Updated: Wed, 01 Mar 2017 08:45 PM (IST)

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आतंकवादी कहने पर एफआइआर दर्ज कराने के मामले में फैजाबाद के न्यायालय में सुनवाई पूरी हो गई।

नरेंद्र मोदी को आतंकवादी कहने के मामले में बहस पूरी, फैसला सुरक्षित
नरेंद्र मोदी को आतंकवादी कहने के मामले में बहस पूरी, फैसला सुरक्षित

फैजाबाद (जेएनएन)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आतंकवादी कहने पर एफआइआर दर्ज कराने के मामले में बुधवार को न्यायालय में सुनवाई पूरी हो गई। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट राजेश पाराशर ने पत्रावली को सुरक्षित करते हुए आदेश के लिए आगामी चार मार्च की तारीख निर्धारित की है।

अयोध्या के बड़ी छावनी निवासी महंत ओमप्रकाश दास ने समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए न्यायालय में अर्जी दी है। वादी के अधिवक्ता हरिओम दुबे ने दलील दी कि राजेंद्र चौधरी ने एक न्यूज चैनल में दिए गए साक्षात्कार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आतंकवादी कहा है। उनका यह कथन संवैधानिक पद पर विराजमान नरेंद्र मोदी के साथ-साथ देश व प्रदेश के करोड़ों लोगों व वादी का अपमान है, जिन्होंने उन्हें चुना है। वादी इससे आहत है। अभियुक्त का यह कृत्य भारतीय दंड संहिता की धारा 124 के तहत दंडनीय अपराध है, जिसमें आजीवन कारावास की व्यवस्था है।