अब वीआइपी फ्लीट के लिए नहीं रुकेंगे स्कूल वाहन
प्रमुख सचिव गृह अरविंद कुमार ने सभी जिलों के डीएम और एसएसपी को इस बाबत आदेश जारी किए हैं। ...और पढ़ें

बरेली (शिवओम पाठक)। शहरों में अक्सर अति विशिष्ट या महानुभाव आगमन के वक्त आम बच्चों को ले जा रही स्कूल बस के चक्के ठहर जाते हैं। अब ऐसा नहीं होगा। वीआइपी हों या वीवीआइपी, बच्चों की तालीम के रास्ते में इनकी फ्लीट बाधा नहीं बनेगी। सरकार ने स्कूली बसों को भी एंबुलेंस और अग्निशमन की तरह आपातकालीन सेवा की श्रेणी में शामिल किया है।
प्रमुख सचिव गृह अरविंद कुमार ने सभी जिलों के डीएम और एसएसपी को इस बाबत आदेश जारी किए हैं। विशेष मूवमेंट के दौरान स्कूल वाहनों के लिए डेडिकेटेड लेन या वैकल्पिक मार्ग निर्धारित किया जाएगा। एसएसपी ने सभी यातायात शाखा और सभी थानों को निर्देश दे दिए।
नए आदेश के तहत किसी वीवीआइपी या वीआइपी के सरकारी भ्रमण की सूचना उस रूट के स्कूलों और बेसिक व माध्यमिक शिक्षा के अधिकारियों को भी दी जाएगी।
स्कूल इस कार्यक्रम के आधार पर ही अपने बच्चों के आने-वाले जाने रूट में से वैकल्पिक मार्ग सुझा सकेंगे।
हाईकोर्ट की रिट ने खोली आंखें: सरकार की आंखें यूं ही नहीं खुलीं। समाजसेवी संगठन 'वी द पीपुल' ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी। 17 मई को हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव को स्कूली वाहनों के लिए भी वैकल्पिक मार्ग निर्धारित करने के आदेश दिए थे।
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करने होंगे यह इंतजाम:
- वीवीआइपी विजिट से एक दिन पहले ट्रैफिक डायवर्जन प्लान समाचार पत्रों में देना होगा।
- ट्रैफिक डायवर्जन प्लान बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिला विद्यालय निरीक्षक, रूट के विद्यालय और प्राइवेट स्कूलों के संगठनों को भी भेजा जाए।
- संबंधित रूट के स्कूल प्रबंधक व प्रधानाचार्य रूट के अनुसार अपने वाहन चालकों को जानकारी व निर्देश दें।
- यातायात पुलिस किसी स्कूल वाहन के आने पर उसे तुरंत वैकल्पिक मार्ग का रास्ता बताएंगे।

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