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यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Oct 18, 2014 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

कृषक बीमा योजना का 37 पात्रों को मिलेगा लाभ

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Published: Sat, 18 Oct 2014 11:59 PM (GMT+05:30)

अंबेडकरनगर : कृषक दुर्घटना बीमा योजना के तहत जिले में स्वीकृत हुए कुल 139 दावों के सापेक्ष शासन से म

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अंबेडकरनगर : कृषक दुर्घटना बीमा योजना के तहत जिले में स्वीकृत हुए कुल 139 दावों के सापेक्ष शासन से मात्र एक करोड़ 85 लाख रुपये का बजट जारी किया गया है। उक्त बजट से महज 37 पात्रों को ही लाभांवित किया जा सकता है। जबकि शेष 102 पात्रों को योजना से आच्छादित किए जाने के लिए बजट की कमी आड़े आ रही है।

गौरतलब है कि आपदा अथवा दुर्घटना में कृषक की मौत के बाद परिवारीजनों को शासन की ओर से पांच-पांच लाख रुपये की आर्थिक मदद दिए जाने का दावा किया जा रहा है। जबकि असल हकीकत में बजट जारी करने में कंजूसी की जा रही हैं। बताते चलें कि वित्तीय वर्ष 2014-15 में कृषक दुर्घटना बीमा योजना के तहत प्रथम किस्त के तौर पर मात्र 90 लाख रुपये जारी किए गए थे। इससे तत्समय 18 पात्रों को लाभांवित किया गया। तदुपरांत शासन ने द्वितीय किश्त में एक करोड़ 85 लाख रुपये जारी किया गया है। जबकि 139 पात्रों के अनुसार छह करोड़ 95 लाख रुपये की जरूरत हैं। उपलब्ध बजट से मात्र 37 पात्रों को ही लाभ दिया जा सकेगा। यही नहीं सितंबर माह तक के आंकड़ों के मुताबिक 16 दावों पर विचार किया जाना अभी लंबित है। अपर जिलाधिकारी राममूर्ति मिश्र ने बताया कि बजट की उपलब्धता के अनुसार पात्रों को लाभांवित किया जा रहा है।