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    बिसाहड़ा के इकलाख हत्याकांड में आरोपी विशाल की जमानत मंजूर

    By Nawal MishraEdited By:
    Updated: Tue, 01 Aug 2017 08:51 PM (IST)

    बिसाहड़ा के इकलाख हत्याकांड में आरोपी विशाल सिंह राणा की इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सशर्त जमानत मंजूर कर ली है। ...और पढ़ें

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    बिसाहड़ा के इकलाख हत्याकांड में आरोपी विशाल की जमानत मंजूर

    इलाहाबाद (जेएनएन)। बिसाहड़ा के इकलाख हत्याकांड में आरोपी विशाल सिंह राणा की इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सशर्त जमानत मंजूर कर ली है। कोर्ट ने कई शर्तें लगाई हैं, जिनके उल्लंघन पर अधीनस्थ न्यायालय को जमानत निरस्त कर कुर्की करने की छूट दी गई है। यह आदेश न्यायमूर्ति प्रत्यूष कुमार ने दिया है। कोर्ट ने याची से कहा कि वह हर पेशी पर कोर्ट में हाजिर होगा। जमानत का दुरुपयोग नहीं करेगा, ऐसी ही कई शर्तें लगाई गई हैं। इस हत्याकांड में दूसरे आरोपियों की जमानत मंजूर होने और कोई आपराधिक इतिहास न मिलने के कारण विशाल राणा की जमानत मंजूर हुई है।

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    याची का कहना था कि सह अभियुक्तों सौरभ, शिवम, गौरव, पुनीत और अरुण को पहले ही जमानत मिल चुकी है। ऐसे में याची को भी समानता के आधार पर रिहा किया जाए। मालूम हो ग्रेटर नोएडा के बिसाहड़ा गांव में बीफ रखने को लेकर सितंबर 2015 में इकलाख की भीड़ ने पीटकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में गौतमबुद्ध नगर के जारचा थाने में प्राथमिकी दर्ज है। पुलिस द्वारा विवेचना जारी है।