जिओ को, एड में पीएम मोदी की तस्वीर इस्तेमाल करने पर देना पड़ सकता है 500 रुपये का जुर्माना!
रिलायंस जिओ पर सरकार 500 रुपये का जुर्माना लगा सकती है| ये जुर्माना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर जियो के प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक एड में इस्तेमाल करने पर देना होगा
नई दिल्ली| रिलायंस जिओ पर सरकार 500 रुपये का जुर्माना लगा सकती है| ये जुर्माना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर जियो के प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक एड में इस्तेमाल करने पर देना होगा| आपको बता दें, इससे जुड़ा कानून राजकीय प्रतीक (अनुचित प्रयोग का निषेध) अधिनियम 1950 के तहत कोई भी निजी संस्था बिजनेस या खुद के फायदे के लिए सरकारी प्रतीक का बिना सरकार की अनुमति के इस्तेमाल नहीं कर सकती|
क्या कहती है सरकारी नीति?
सरकार की नीतियों का प्रचार करने का अधिकार सिर्फ सरकारी एड एजेंसी डीएवीपी को ही है, जो विभिन्न माध्यम से सरकार नीतियों को लोगों तक पहुंचाती है| सूचना प्रसारण राज्यमंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर ने जियो के एड में प्रधानमंत्री की तस्वीर इस्तेमाल करने पर कहा कि 'इसे लेकर किसी भी तरह की इजाजत प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से नहीं दी गई|'
पेटीएम पर भी उठे सवाल:
आपको बता दें, विपक्ष ने पीएम की तस्वीर प्राइवेट एड में दिखाए जाने पर सवाल उठाए थे| साथ ही उन्होंने पेटीएम वॉलेट के प्रिंट एड में पीएम मोदी की तस्वीर इस्लेमाल करने पर भी सवाल उठाए थे|इसके बाद पेटीएम के सीईओ विजय शेखर शर्मा ने ये जानने की कोशिश की कि यदि पीएमओ की इजाजत के बगैर पीएम की तस्वीर का इस्तेमाल एड में किया जाता है तो इसे लेकर क्या कानून हैं|