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18 साल बाद सलमान काले हिरण और चिंकार शिकार के मामले में बरी

काले हिरण और चिंकार शिकार के मामले में फिल्म अभिनेता सलमान खान जेल जाने से बच गए हैं। राजस्थान हाईकोर्ट ने सोमवार को अहम फैसला सुनाते हुए सलमान को बरी कर दिया है।

By Bhupendra SinghEdited By: Published: Tue, 26 Jul 2016 04:59 AM (IST)Updated: Tue, 26 Jul 2016 05:06 AM (IST)
18 साल बाद सलमान काले हिरण और चिंकार शिकार के मामले में बरी

जयपुर, जागरण संवाद केंद्र। काले हिरण और चिंकार शिकार के मामले में फिल्म अभिनेता सलमान खान जेल जाने से बच गए हैं। जोधपुर स्थित राजस्थान हाईकोर्ट ने सोमवार को अहम फैसला सुनाते हुए सलमान को बरी कर दिया है। जज निर्मलजीत कौर ने यह फैसला सुनाया। इस दौरान सलमान की बहन अलवीरा वकीलों के साथ हाईकोर्ट में मौजूद थीं।

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वर्ष 1998 के इस मामले में सलमान को दोषी मानते हुए निचली अदालत ने उन्हें सजा सुनाई थी, जिसको कम करवाने के लिए सलमान ने हाईकोर्ट में अपील की थी। हाईकोर्ट ने मई के आखिरी सप्ताह में मामलों में सुनवाई पूरी कर ली थी और सोमवार को कोर्ट ने सलमान को घोड़ाफार्म शिकार मामले और भवाद हिरण शिकार मामले में बरी कर दिया। उन्हे संदेह का लाभ मिला।

गौरतलब है कि निचली अदालत से सलमान को घोड़ाफार्म शिकार मामले में 5 साल की सजा मिली थी, जबकि भवाद हिरण शिकार मामले में उन्हें एक साल की सजा सुनाई थी। वहीं सलमान के खिलाफ कांकाणी शिकार और अवैध हथियारों का मामला अभी भी लंबित है। हिरण शिकार के तीन मामलों में सलमान खान पुलिस ज्यूडिशियल कस्टडी में 18 दिन जेल में रह चुके है।

पहली बार सलमान को वन विभाग ने 12 अक्टूबर 1998 को हिरासत में लिया था। वे 17 अक्टूबर तक जेल में रहे थे। घोड़ा फार्म मामले में 10 अप्रैल 2006 को पांच साल की सजा सुनाई गई थी, जिसके तहत वे छह दिन जेल में रहे थे। इसके बाद सेशन कोर्ट ने इस सजा की पुष्टिï की थी, तब 26 से 31 अगस्त 2006 तक फिर सलमान जेल में रहे थे।

सलमान को इन 5 बातों का फायदा

1. सलमान के खिलाफ यह मुकदमें वन विभाग अधिकारी ललित बोड़ा ने दवा व्यापारी अरुण के ड्राइवर हरीश दुलानी के बयान पर दर्ज करवाए थे। वन विभाग ने मजिस्ट्रेट के सामने बयान करवा कर उसे छोड़ दिया था, लेकिन डिफेंस की ओर से उसका क्रॉस वेरिफिकेशन ही नहीं हुआ, वह गायब हो गया।

2. भवाद और घोड़ा फार्म हाउस के मुकदमों में सलमान के साथ 12 आरोपी थे, जिसमें से 10 को संदेश का लाभ मिला और वे बरी हो गए। सवाल था कि मुंबई का रहने वाला शिकार के लिए कैसे पैलेस से निकला, कैसे पता चला कि हिरण यहां मिलेंगे, कोई तो उसे ले गया होगा? जब दूसरे बरी हो गए तो सलमान अकेले आरोपी क्यों है?

3. सरकार ने सलमान की एक साल की सजा को कम मानते हुए इसे बढ़ाने और गोरधन सिंह को फिर से आरोपी मानने के लिए दो अपीलें की थी। सवाल यह उठता है कि सरकार ने दूसरे 11 लोग जो बरी हो चुके थे उन्हें गोरधन की तरह फिर से आरोपी बनाने की अपील क्यों नहीं की? प्रॉसिक्यूशन के पास इसका जवाब नहीं था।

4. वन विभाग न जिप्सी जब्त कर तलाशी ली। इसकी सर्च रिपोर्ट में सिर्फ खून के धब्बे मिले। बाद में पुलिस ने भी जिप्सी की तलाश ली तो उन्हें जिप्सी में छर्रे हिरण के बाल मिल गए जो वन विभाग को नहीं मिले। इस तरह दोनों सर्च रिपोर्ट अलग-अलग हो गई।

5. पुलिस को उम्मेद भवन में सलमान के कमरे की तलाशी में बंदूक की गोलियां मिली थीं। जिप्सी में मिले छर्रे उन गोलियों के नहीं थे। हिरण का गला रेतने वाला चाकू बरामद किया था, जब्ती में रखा चाकू पॉकेट वाला है, जिससे गला रेतना मुश्किल होता है।

क्या है पूरा मामला

सलमान जब साल 1998 में बॉलीवुड फिल्म 'हम साथ-साथ है' की शूटिंग कर रहे थे उसी दौरान काला हिरण और चिंकारा हिरण के शिकार का मामला सामने आया था। हिरण शिकार के दो अलग-अलग मामलों में सलमान के अलावा सात अन्य आरोपी भी शामिल हैं। जोधपुर में भवाद ने 26 सितंबर 1998 को और इसी इलाके के घोड़ा फार्म में 28 सितंबर को यह शिकार किए गए थे। काला हिरण और चिंकारा शिकार मामलों में सबऑर्डिनेट कोर्ट ने सलमान खान को पांच साल और एक साल की सजा सुनाई थी।


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