इन्द्रेश कुमार, साध्वी प्रज्ञा पर कोर्ट का फैसला अब 11 मई को
अजमेर दरगाह बम ब्लास्ट मामले पर फैसला अब 11 मई को आएगा। जज दिनेश गुप्ता के अवकाश पर होने के कारण सुनवाई नहीं हो सकी।
जयपुर, जागरण संवाद केन्द्र। अजमेर दरगाह बम ब्लास्ट मामले पर फैसला अब 11 मई को आएगा। मामले में आरएसएस नेता इन्द्रेश कुमार और साध्वी प्रज्ञा सिंह को लेकर एनआईए की क्लोजर रिपोर्ट पर पहले फैसला सोमवार को सुनाया जाना था। लेकिन एनआईए की विशेष कोर्ट के जज दिनेश गुप्ता के अवकाश पर होने के कारण सुनवाई नहीं हो सकी। एनआईए ने 3 मई को क्लोजर रिपोर्ट पेश की थी।
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क्लोजर रिपोर्ट में इन्द्रेश कुमार और साध्वी प्रज्ञा की विस्फोट में कोई भूमिका नहीं होने की बात कहते हुए दोनों को क्लीन चीट दी गई थी। एनआईए ने इन्द्रेश कुमार,साध्वी प्रज्ञा सहित चार के खिलाफ किसी प्रकार के सबूत नहीं मिलने की बात अपनी रिपोर्ट में कही थी। अजमेर दरगाह के सैयद सरवर चिश्ती भी सोमवार को कोर्ट में पेश नहीं हुए। अदालत ने पिछली सुनवाई पर चिश्ती को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में हाजिर होकर अपना पक्ष रखने के लिए कहा था।
उल्लेखनीय है कि कोर्ट ने पिछले माह इस मामले में स्वामी असीमानंद को बरी करते हुए भावेश पटेल और देवेन्द्र गुप्ता को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। अजमेर बम ब्लास्ट मामले में आरोप था कि इन्द्रेश कुमार ने जयपुर के गुजराती समाज भवन में 31 अक्टूबर, 2005 को हिन्दूवादी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की थी। आरोप है कि इसी बैठक में तय किया गया था कि हिन्दू धर्मस्थलों पर हमले की जवाबी कार्रवाई हो।
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