अब मेडिकल स्टोर खोलने के लिए करना पड़ेगा सालों इंतजार
रोहित शर्मा ,मोगा शहर में 3000 की आबादी पर एक रिटेल केमिस्ट शॉप व 5000 की आबादी पर ही एक होलसेल मे
रोहित शर्मा ,मोगा
शहर में 3000 की आबादी पर एक रिटेल केमिस्ट शॉप व 5000 की आबादी पर ही एक होलसेल मेडिसन शॉप खुल सकेगी। शहर में मेडिकल स्टोर खोलने की इच्छा रखने वाले वाले लोगों पर सेहत विभाग द्वारा आबादी के हिसाब से ड्रग लाइसेंस जारी करने वाला यह फरमान भारी पड़ सकता है। क्योंकि शहर में पहले से ही चल रहे रिटेल व होलसेल मेडिसन शॉप इस फरमान के तहत शहर की आबादी से कहीं अधिक हैं। इस हिसाब से देखा जाए तो नई रिटेल या होलसेल की शॉप खोलने के इच्छुक लोगों को सालों तक इंतजार करना पड़ सकता है। सेहत विभाग के शहरी क्षेत्र के ड्रग इंस्पेक्टर ओंकार ¨सह ने दैनिक जागरण से विशेष बातचीत के दौरान बताया कि इस फरमान के तहत सेहत उनके विभाग द्वारा केवल अस्पतालों के अंदर या फिर सामने केमिस्ट शॉप खोलने के लिए ही ड्रग लाइसेंस जारी किए जाएंगे। अन्य किसी जगह पर रिटेल या होलसेल मेडिकल खोलने के लिए उक्त किसी चल रही मेडिसन शॉप का ड्रग लाइसेंस खरीद कर विभाग द्वारा अपने नाम पर रजिस्टर्ड करवा शॉप चला सकता है। अन्यथा अपने ड्रग लाइसेंस पर मेडिसन शॉप खोलने के लिए उक्त को आबादी के हिसाब से अपने नंबर का सालों तक इंतजार करना पड़ेगा। उन्होंने यह भी कहा कि जो लोग किराए पर ड्रग लाइसेंस लेकर मेडिकल स्टोर चला रहे हैं उनको किसी कीमत पर नहीं बख्शा जाएगा। आरोपी पर बनती कानूनी कार्रवाही की जाएगी।
शहर में 110 रिटेल व 173 होलसेल शॉप
मोगा के शहरी क्षेत्र के बीचोंबीच 110 रिटेल व 173 होलसेल शॉप तथा 30 रिटेल+होलसेल शॉप चल रही हैं। जबकि मोगा की शहरी आबादी ढाई लाख के करीब है। नियमों के तहत तो पहले से ही आबादी के हिसाब से मेडिकल स्टोर सरप्लस हैं। इसके चलते नए ड्रग्स लाइसेंस का तो सवाल ही नहीं उठता।
केमिस्ट शॉप के लिए डॉक्टर से लिखवाना होगा
सेहत विभाग के नियमों अनुसार अस्पताल के अंदर या फिर सामने केमिस्ट शॉप खोलने के लिए उक्त को उस अस्पताल के डॉक्टर केमिस्ट शॉप की जरूरत संबंधी विभाग को लिखवा कर देना होगा। इसके बाद बाकी की जरूरी डाक्यूमेंट्स की कार्रवाई पूरी होने पर ही उक्त को केमिस्ट शॉप के लिए ड्रग्स लाइसेंस जारी होगा।
पैसों के लालच में बिकेंगे ड्रग लाइसेंस
शहर के जिन मेडिकल स्टोरों का धंधा अच्छा नहीं चल रहा तथा जो लोग मजबूरी में मेडिकल स्टोर चला रहे हैं वह अब पैसों की लालच में अपने ड्रग लाइसेंस को बेचेंगे। मेडिकल स्टोर खोलने के इच्छुक लोगों को सेहत विभाग के इस प्रावधान से राहत मिलेगी।
किराए के लाइसेंस पर शॉप वाले पर होगी कार्रवाई
मेडिकल स्टोर पर फार्मासिस्ट का हर समय उपस्थित होना अनिवार्य है। जानकारी अनुसार शहर में पैसों के लालच के लिए कुछ फार्मासिस्टों की और से अपने लाइसेंस किसी और को किराए पर दिए जा रहे हैं। रूटीन चे¨कग चल रही है। जैसे-जैसे मामले ध्यान में आएंगे उक्त फार्मासिस्ट व शॉप संचालक पर बनती कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
ओंकार ¨सह, ड्रग इंस्पेक्टर सिटी मोगा