अनारक्षित टिकट खरीदने के तीन घंटे के अंदर यात्रा करनी होगी शुरू
अब रेलवे ने अनारक्षित टिकट पर यात्रा के नियमों मेंं बदलाव किया है। इसके तहत 1 मार्च से अनारक्षित रेल टिेकट खरीदने के तीन घंटे के अंदर यात्रा शुरू करनी होगी। इसके बाद यात्रा शुरू करने पर यात्री को बेटिकट माना जाएगा।

जागरण संवाददाता, फिरोजपुर। अब अनारक्षित टिकअ लेकर तीन घंटे के अंदर यात्रा करनी होगी। इसके बाद ट्रेन में सवार होने वाले यात्री केा बेटिकट माना जाएगा आैर उससे अनुरूप जुर्माना वसूला जाएगा। यह व्यवस्था 1 मार्च से लागू होगी। इससे यात्रियों को भारी परेशानी होने की आशंका है। समझा जाता है कि यह कदम छोटी दूरी की यात्रा में एक ही टिकट के कई बार इस्तेमाल के मद्देनजर उठाया गया है। इससे दलालों पर अंकुश लगाने और रेलवे स्टेशनों पर अनावश्यक भीड़ खत्म करने में भी मदद मिलने की उम्मीद है।
यह नया आदेश रेलवे बोर्ड ने जारी किया है। इसके अनुसार, यदि अनारक्षित टिकट लेने के तीन घंटे के भीतर यात्री ने अपनी यात्रा शुरू नहीं की तो उसे बिना टिकट का माना जाएगा। रेलवे का नया नियम पहली मार्च से लागू होगा। रेलवे बोर्ड के पास शिकायतें आ रहीं थीं कि यात्री एक बार अनारक्षित टिकट ले लेते हैं और दिन भर कम दूरी की यात्रा कई बार कर लेते हैं।
रेलवे बोर्ड ने इस चालबाजी को रोकने के लिए यह रास्ता तलाशा है। इसके साथ ही रेलवे स्टेशनों पर इस कारण भीड़ भाड़ भी रहती थी। रेलवे बोर्ड के निदेशक पैसेंजर मार्केटिंग विक्रम सिंह की ओर से जारी अधिसूचना के तहत अनारक्षित टिकट गंतव्य के लिए पहली ट्रेन छूटने तक या टिकट जारी होने के तीन घंटे तक ही वैध रहेंगे। इन टिकटों को समय सीमा के साथ जारी किया जाएगा।

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