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1984 दंगा मामले में कांग्रेस को अमेरिकी अदालत से राहत

1984 में सिखों के मानवाधिकार हनन को लेकर कांग्रेस के खिलाफ दायर एक मुकदमे को अमेरिका की संघीय अपीलीय अदालत ने खारिज कर दिया है। अदालत ने कहा कि इस मामले का अमेरिका से कोई 'जुड़ाव या सरोकार' नहीं है।

By Murari sharanEdited By: Published: Sat, 20 Dec 2014 06:35 PM (IST)Updated: Sat, 20 Dec 2014 07:19 PM (IST)
1984 दंगा मामले में कांग्रेस को अमेरिकी अदालत से राहत

न्यूयॉर्क। 1984 में सिखों के मानवाधिकार हनन को लेकर कांग्रेस के खिलाफ दायर एक मुकदमे को अमेरिका की संघीय अपीलीय अदालत ने खारिज कर दिया है। अदालत ने कहा कि इस मामले का अमेरिका से कोई 'जुड़ाव या सरोकार' नहीं है।

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'सिख फॉर जस्टिस' संगठन ने मामला दाखिल करते हुए आरोप लगाया था कि तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद दंगों के लिए कांग्रेस जिम्मेदार है। तीन जजों की पीठ ने मामला खारिज करते हुए कहा, 'यदि हम मान भी लें कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और इसके नेता कमलनाथ ने सिखों के खिलाफ ¨हसा कराई थी, तो भी वे कृत्य भारत में भारतीय नागरिकों द्वारा अन्य भारतीयों के खिलाफ किए गए थे। ऐसे में शिकायत सुनने का हमारे पास न्यायिक क्षेत्राधिकार नहीं है।'

'सिख फॉर जस्टिस' के कानूनी सलाहकार गुरपतवंत ¨सह पुन्नन ने कहा कि वे मामला दोबारा दाखिल करेंगे। दूसरी ओर, फैसले का स्वागत करते हुए कांग्रेस पार्टी के वकील रवि बत्रा ने कहा कि 'सिख फॉर जस्टिस' को अब यह मान लेना चाहिए कि उसका मुकदमेबाजी का अभियान गलत है और यह अब बंद हो जाना चाहिए।


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