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    वीजा धोखाधड़ी में गिरफ्तार भारतीय राजनयिक को मिली जमानत

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    Updated: Fri, 13 Dec 2013 05:03 PM (IST)

    न्यूयॉर्क। अमेरिका में वीजा धोखाधड़ी के आरोप में गिरफ्तार की गई भारत की उप महावाणिज्य दूत देवयानी खोबरागडे को शुक्रवार को जमानत मिल गई। उन पर न्यूयार्क में अपने घर पर बच्चों की देखभाल के लिए एक भारतीय नौकरानी के वीजा आवेदन में गलत जानकारी देने का आरोप है। न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिले के शीर्ष अभियोजक भारतीय

    न्यूयॉर्क। अमेरिका में वीजा धोखाधड़ी के आरोप में गिरफ्तार की गई भारत की उप महावाणिज्य दूत देवयानी खोबरागडे को शुक्रवार को जमानत मिल गई। उन पर न्यूयार्क में अपने घर पर बच्चों की देखभाल के लिए एक भारतीय नौकरानी के वीजा आवेदन में गलत जानकारी देने का आरोप है।

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    न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिले के शीर्ष अभियोजक भारतीय मूल के प्रीत भरारा द्वारा देवरानी के खिलाफ वीजा धोखाधड़ी और वीजा आवेदन में नौकारनी की तनख्वाह के संबंध में गलत जानकारी देने के आरोपों की घोषणा के बाद गुरुवार सुबह नौ बजे उस समय कानून प्रवर्तन अधिकारियों ने गिरफ्तार किया जब वह अपनी बेटी को छोड़ने स्कूल जा रही थी। फिर उन्हें संघीय अदालत के समक्ष पेश किया गया। उनके वकील ने दलील दी कि उनकी मुवक्किल पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता क्योंकि राजनयिक अधिकारी होने के कारण उन्हें छूट मिली हुई है। जिसके बाद उन्हें ढाई लाख डॉलर (करीब 1.55 करोड़ रुपये) के मुचलके पर रिहा कर दिया गया। मामले की अगली सुनवाई आगामी 13 जनवरी को होगी। वीजा धोखाधड़ी और वीजा आवेदन में गलत जानकारी देने के आरोपों में दोषी साबित होने पर उन्हें क्रमश: दस साल और पांच साल की सजा हो सकती है।

    39 वर्षीय देवयानी ने अपना पासपोर्ट अदालत में जमा करा दिया है। जज ने कहा वह देश छोड़कर नहीं जा सकती, लेकिन अमेरिका में यात्रा कर सकती हैं मगर इसके लिए उन्हें पहले जानकारी देनी होगा। वर्तमान में न्यूयॉर्क में भारत के महावाणिज्य दूतावास में उप महावाणिज्य दूत के तौर पर पदस्थ देवयानी को पिछले साल ही यहां पर तैनाती मिली थी। इससे पहले वह जर्मनी, इटली और पाकिस्तान में तैनात रह चुकी हैं।

    क्या है मामला : भारतीय दूतावास के मुताबिक देवयानी की पूर्व नौकरानी संगीता रिचर्ड द्वारा लगाए गए आरोपों के आधार पर उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। मैनहटन की संघीय अदालत में दायर 11 पन्नों की आपराधिक शिकायत के मुताबिक दो बेटियों की मां देवयानी ने अमेरिका के विदेश विभाग के कौंसुलर इलेक्ट्रानिक एप्लीकेशन सेंटर में ऑनलाइन ए-3 वीजा के लिए आवेदन किया। यह अमेरिकी वीजा घरेलू कामगारों के लिए है। वीजा आवेदन में देवयानी ने नौकरानी को हर महीने 4500 डॉलर (करीब 2.79 लाख रुपये) तनख्वाह देने की बात कही थी। रोजगार अनुबंध के तहत देवयानी को नौकरानी को प्रतिघंटे न्यूनतम 9.75 डॉलर (करीब 650 रुपये) मजदूरी अदा करना था। नौकरानी ने पिछले साल नवंबर से लेकर इस साल जून तक उनके घर पर काम किया। उसने प्रति सप्ताह 40 घंटे से ज्यादा काम किया और उसे प्रति घंटे 9.75 डॉलर से भी कम भुगतान किया गया।

    भारतीय दूतावास के मुताबिक संगीता गत जून से फरार है। इस संदर्भ में दिल्ली हाई कोर्ट ने एक अंतरिम आदेश जारी किया था जिसके जरिए संगीता पर रोजगार के नियम एवं शर्तो के आधार पर भारत के बाहर देवयानी के खिलाफ कोई कार्रवाई शुरू करने पर रोक लगाई गई थी। इस संबंध में भारत में अमेरिकी सरकार को पहले ही बता दिया था।

    दूतावास ने जताई चिंता : वाशिंगटन में भारतीय दूतावास द्वारा जारी बयान में कहा गया है कि अमेरिकी पक्ष से संबंधित अधिकारी के राजनयिक स्तर को ध्यान में रखते हुए मामले को संवेदनशीलता के साथ सुलझाने को कहा गया है। उनकी गिरफ्तारी की खबर मिलने यहां पर तैनात भारतीय राजनयिक सन्न रह गए। उन्होंने देवयानी की गिरफ्तारी को अनुपयुक्त बताया।

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