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यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Aug 26, 2017 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

हिंदू महिला को मुस्लिम पति के साथ रहने की अनुमति दी

By Manish NegiEdited By:
Published: Sat, 26 Aug 2017 06:38 PM (IST)

इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस अजीज सिद्दकी ने एक दिन पहले शुक्रवार को मामले पर सुनवाई के बाद पुलिस से दोनों को सुरक्षा मुहैया कराने को कहा।

हिंदू महिला को मुस्लिम पति के साथ रहने की अनुमति दी
हिंदू महिला को मुस्लिम पति के साथ रहने की अनुमति दी

इस्लामाबाद, प्रेट्र। पाकिस्तान की अदालत ने हिंदू महिला को अपने मुस्लिम पति के साथ रहने की अनुमति दे दी। 21 वर्षीया महिला ने धर्मांतरण कर लिया है। महिला ने जोर देकर कहा कि उसने स्वेच्छा से इस्लाम धर्म अपनाया है और वह अपने माता-पिता के पास नहीं जाना चाहती है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस अजीज सिद्दकी ने एक दिन पहले शुक्रवार को मामले पर सुनवाई के बाद पुलिस से दोनों को सुरक्षा मुहैया कराने को कहा।

धर्मांतरण करने वाली मारिया का हिंदू नाम अनूशी था। उसके परिवार ने दावा किया था कि जबरन इस्लाम धर्म स्वीकार कराने और मुस्लिम पुरुष के साथ करने से पहले अनूशी का अपहरण किया गया था। मारिया ने इच्छा से इस्लाम धर्म स्वीकार करना साबित करने के लिए कोर्ट में अरबी में कलाम का पाठ किया।

मारिया और उसके पति बिलावल अली भुट्टो ने हाई कोर्ट से सुरक्षा की मांग की। दोनों ने कहा कि परिवार की इच्छा के विरुद्ध शादी करने के कारण उनकी जान को खतरा है।

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