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भारतवंशी को 9.92 लाख रुपये हर्जाना देने का आदेश

कनाडा के एक कोर्ट ने एक भारतीय कनाडाई सामाजिक कार्यकर्ता को अवैध ढंग से गिरफ्तार करने के एवज में 15 हजार डॉलर (करीब 9.92 लाख रुपये) बतौर हर्जाना देने का आदेश दिया है। मांट्रियल के सामाजिक कार्यकर्ता जग्गी सिंह ने गिरफ्तारी को लेकर दो पुलिस अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दायर

By Manoj YadavEdited By: Published: Sat, 29 Aug 2015 09:43 PM (IST)Updated: Sun, 30 Aug 2015 12:30 AM (IST)
भारतवंशी को 9.92 लाख रुपये हर्जाना देने का आदेश

टोरंटो। कनाडा के एक कोर्ट ने एक भारतीय कनाडाई सामाजिक कार्यकर्ता को अवैध ढंग से गिरफ्तार करने के एवज में 15 हजार डॉलर (करीब 9.92 लाख रुपये) बतौर हर्जाना देने का आदेश दिया है।

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मांट्रियल के सामाजिक कार्यकर्ता जग्गी सिंह ने गिरफ्तारी को लेकर दो पुलिस अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दायर किया था। पुलिस ने मार्च 2007 में अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस रैली में भाग लेने पर सिंह को पांच दिनों तक गिरफ्तार रखा था।

क्यूबेक के कोर्ट के जज मिकेलाइन पेराल्ट ने अपने आदेश में कहा कि सिंह के अधिकारों को उल्लंघन हुआ है। दोनों अधिकारी हर्जाने के तौर पर 15 हजार डॉलर सिंह का दें। कोर्ट में पुलिस अधिकारियों ने गवाही दी कि रैली में भीड़ का रवैया शत्रुतापूर्ण था।

कोर्ट ने उनकी इस दलील को खारिज कर दिया। सिंह ने कोर्ट से 82 हजार डॉलर हर्जाने के तौर पर दिलाने की मांग की थी। लेकिन कोर्ट ने आंशिक रूप से उसके पक्ष में फैसला सुनाया।


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