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    अनिल अंबानी के खिलाफ वारंट

    By Bhupendra SinghEdited By:
    Updated: Sun, 04 Jan 2015 01:28 AM (IST)

    गुजरात की एक उपभोक्ता अदालत ने रिलायंस कैपिटल के प्रमुख अनिल अंबानी के खिलाफ पांच ग्राम सोने के सिक्के का कथित तौर पर अधिक पैसा लेने के मामले में जमानती वारंट जारी किया है।

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    अहमदाबाद। गुजरात की एक उपभोक्ता अदालत ने रिलायंस कैपिटल के प्रमुख अनिल अंबानी के खिलाफ पांच ग्राम सोने के सिक्के का कथित तौर पर अधिक पैसा लेने के मामले में जमानती वारंट जारी किया है।

    सुरेंद्रनगर में जिला उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम (डीसीडीआरएफ) ने एक जनवरी को यह जमानती वारंट जारी किया। इसके साथ ही अंबानी को निर्देश दिया कि या तो वे 20 जनवरी को फोरम के समक्ष खुद उपस्थित हों या दो हजार रुपये का भुगतान करें।

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    सुरेन्द्रनगर की सेतुबा जडेजा ने आरोप लगाया था कि रिलायंस मनी ने सात जनवरी 2011 को सोने का सिक्का बाजार मूल्य 10 हजार 360 रुपये से एक हजार से भी ज्यादा 11 हजार 506 रुपये में बेचा था।