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हाउसवाइफ के कर्तव्‍यों को पूरा न करने पर नाबालिग को 'लीगल नोटिस'

उम्र में बीस साल बड़े शख्‍स के साथ जबरन शादी के बाद 16 साल की किशोरी को हाउसवाइफ के कर्तव्‍यों में असफल कहते हुए कानूनी नोटिस जारी किया गया है।

By Monika minalEdited By: Published: Fri, 13 Jan 2017 11:50 AM (IST)Updated: Fri, 13 Jan 2017 11:57 AM (IST)
Representational image

हैदराबाद (जेएनएन)। दोगुने उम्र के शख्स के साथ जबरन शादी कराने के बाद 16 वर्षीय नाबालिग लड़की को हाउसवाइफ के तौर पर ड्यूटी पूरा करने में असफल रहने पर कानूनी नोटिस भेजा गया है।

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कुछ दिनों पहले पति पालसम श्रीकांत गौड़ की ओर से वकील डी नरेंद्र राव ने प्राइवेट कॉलेज से पॉलिटेक्निक डिप्लोमा कोर्स कर रही किशोरी को नोटिस भेजा है। कोर्ट में केस लड़ने के लिए पर्याप्त पैसे न होने के कारण बुधवार को वह राज्य बाल अधिकार असोसिएशन के पास गयी और मदद की मांग की। असोसिएशन के नेता पी अच्युत राव ने कहा, ‘उसने दसवीं की परीक्षा एक साल पहले मार्च महीने में उतीर्ण किया है। और उसके अनुसार उसकी जन्मतिथि 3 मार्च,2000 है। इसके अनुसार वह अभी भी नाबालिग है। इस तरीके से अभी भी यह शादी ही अवैध है और वैवाहिक अधिकारों का अनुरोध तो और भी अधिक गैरकानूनी है। हम श्रीकांत व उन वकीलों के खिलाफ हाईकोर्ट जाने की सोच रहे हैं जिन्होंने बिना उम्र जाने ही नोटिस जारी कर दिया है।‘

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किशोरी अब्दुल्लापरमेट की रहने वाली है और एक साल पहले 25 फरवरी को इंजापुर में श्रीकांत के साथ जबरन उसकी शादी करायी गयी थी जब वह एसएससी परीक्षा की तैयारी कर रही थी। किशोरी के अनुसार, उसके परिजनों ने श्रीकांत को 1 लाख रुपये, 15 तोला सोना दिया था। शादी के एक माह बाद किशोरी अपने घर वापस आ गयी थी। राव ने बताया, ‘पूछताछ के दौरान किशोरी ने एक महिला से पति के अवैध संबंध का खुलासा करते हुए कहा कि वह अपनी पढ़ाई पूरा करना चाहती है।‘

जबकि 24 दिसंबर 2016 को अटार्नी जनरल ने किशोरी को नोटिस जारी किया है जिसमें उसे श्रीकांत व उसके रिश्तेदारों को धोखे से बहकाने का दोषी ठहराया है। वकील ने किशोरी को पति के पास वापस लौटने के लिए 15 दिन का नोटिस दिया है। पुलिस ने बताया कि किशोरी या उसके माता-पिता की ओर से कभी कोई शिकायत नहीं आयी है। बाल अधिकारों के एक कार्यकर्ता ने कहा, ‘हम श्रीकांत व उसके परिजनों पर जल्द ही शिकायत दर्ज करवाएंगे।‘

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