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    सुप्रीम कोर्ट ने सुंदर भाटी की जेल बदलने पर लगाई रोक

    By Ravindra Pratap SingEdited By:
    Updated: Fri, 15 Sep 2017 11:16 PM (IST)

    कोर्ट ने प्रारंभिक दलीलें सुनने के बाद याचिका पर भाटी को जवाब देने के लिए नोटिस जारी करते हुए हाईकोर्ट के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी।

    सुप्रीम कोर्ट ने सुंदर भाटी की जेल बदलने पर लगाई रोक

    माला दीक्षित, नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश का गैंगेस्टर सुंदर भाटी फिलहाल हमीरपुर जेल में ही रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को सुंदर भाटी को हमीरपुर जेल स्थानांतरित करने का आदेश रद करने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर अंतरिम रोक लगा दी है। इतना ही नहीं सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार की याचिका पर सुंदर भाटी को नोटिस भी जारी किया है।

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    ये आदेश न्यायमूर्ति एसए बोबडे व न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव की पीठ ने उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से पेश सालिसिटर जनरल रंजीत कुमार व प्रदेश के स्थाई अधिवक्ता अरधेन्दु मौलिकुमार प्रसाद की दलीलें सुनने के बाद जारी किये। कुमार का कहना था कि किसी कैदी को एक जेल से दूसरे जेल स्थानांतरित करना राज्य सरकार के क्षेत्राधिकार में आता है। सुंदर भाटी कुख्यात अपराधी है। उसके खिलाफ बहुत से आपराधिक मामले लंबित हैं। पुलिस की रिपोर्ट थी कि सुंदर भाटी जेल से गैंग चलाता है इसीलिए कानून व्यवस्था व शांति बनाए रखने के उद्देश्य से उसे गौतमबुद्ध नगर की जेल से हमीरपुर जेल स्थानांतरित किया गया था।

    हाईकोर्ट ने इन सब पहलुओं पर विचार किये बगैर गत 29 मई को दिये गये आदेश में कह दिया कि किसी कैदी को एक जेल से दूसरी जेल स्थानांतरित करने से पहले संबंधित मजिस्ट्रेट से इजाजत लेनी होगी। हाईकोर्ट ने ये आदेश भाटी की याचिका पर दिया था। इन दलीलों पर सुनवाई कर रही पीठ के न्यायाधीश एसए बोबडे ने कहा कि किस कानून में कैदी को यह कहने का अधिकार है कि वह इस नहीं उस जेल में रहेगा। कोर्ट ने प्रारंभिक दलीलें सुनने के बाद याचिका पर भाटी को जवाब देने के लिए नोटिस जारी करते हुए हाईकोर्ट के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी।

    वैसे तो ये आदेश सुप्रीम कोर्ट ने सुंदर भाटी के मामले मे दिया है लेकिन हाईकोर्ट के जिस फैसले पर अंतरिम रोक लगाई गई है उसमें कई अन्य अपराधियों का मामला भी शामिल था जिन्होंने जेल बदलने को हाईकोर्ट मे चुनौती दी थी। आज के अंतरिम रोक आदेश से उन अपराधियों के मामले पर भी असर पड़ेगा क्योंकि हाईकोर्ट का उस तारीख का पूरा आदेश स्थगित हुआ है।

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