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    बुरहान एनकाउंटर मामले में पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही पर रोक

    सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक व पुलिस महानिरीक्षक के खिलाफ अवमानना की कार्यवाही करने पर रोक लगा दी।

    By Sanjeev TiwariEdited By: Updated: Tue, 09 Aug 2016 04:25 PM (IST)

    नई दिल्ली(जेएनएन)। बुरहान वानी की एनकाउंटर के विरोध के दौरान एक प्रदर्शनकारी की मौत के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक व पुलिस महानिरीक्षक के खिलाफ अवमानना की कार्यवाही करने पर रोक लगा दी। कोर्ट ने ये रोक न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश का पालन नहीं करने पर होने वाली कार्यवाही के खिलाफ लगाई।

    बता दें कि न्यायिक मजिस्ट्रेट ने डीएसपी यासिर कादरी और अन्य पुलिस अधिकारियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया। जिसपर जम्मू-कश्मीर के एसएसपी व पुलिस महानिरीक्षक ने इस आदेश का पालन नहीं किया। लिहाजा मजिस्ट्रेट कोर्ट ने अवमानना की कार्यवाही शुरू करने का आदेश दे दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि मामले की स्टेटस रिपोर्ट शुक्रवार को पेश होनी है। इसलिए अभी फिलहाल कोई गिरफ्तारी नहीं होगी।

    ये पूरा मामला बुरहान वानी की मुठभेड़ के खिलाफ प्रदर्शन में एक प्रदर्शनकारी की मौत से संबंधित है। गौरतलब है कि प्रदर्शनकारी की मौत के मामले में मजिस्ट्रेट कोर्ट ने डीएसपी यासिर कादरी और अन्य पुलिस अधिकारियों को आरोपी बनाते हुए पर अवमानना की कार्यवाही शुरू की थी।

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