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    नए डांस बार कानून पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने किया इनकार

    By Rajesh KumarEdited By:
    Updated: Wed, 21 Sep 2016 08:55 PM (IST)

    सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के नए डांस बार कानून पर अंतरिम राहत देते हुए नए कानून पर रोक लगाने के इनकार कर दिया है।

    नई दिल्ली, प्रेट्र : महाराष्ट्र को नए डांस बार कानून पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम राहत दी है। शीर्ष अदालत ने नया कानून लागू होने पर रोक लगाने से इन्कार कर दिया। राज्य भर में डांस बार के लिए लाइसेंस और संचालन नियमन के लिए नया कानून लागू किया जा रहा है। नए कानून के कुछ प्रावधानों पर सवाल उठाते हुए शीर्ष अदालत ने तीन डांस बारों को पुराने कानून से संचालित होने अनुमति दी है। इन तीन बारों को राज्य प्रशासन ने लाइसेंस जारी किया था।

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    जस्टिस दीपक मिश्र और जस्टिस नागप्पन की पीठ ने बुधवार को संक्षिप्त सुनवाई की। पीठ ने महाराष्ट्र होटल, रेस्त्रां और बार रूम में अश्लील डांस पर रोकथाम और महिलाओं (वहां काम करने वाली) के सम्मान की सुरक्षा अधिनियम 2016 के कुछ नए प्रावधानों पर सवाल उठाया।

    पीठ ने पूछा कि डांस क्षेत्र में सीसीटीवी कैमरा कैसे लगाया जाएगा? क्या यह निजता के अधिकार का उल्लंघन नहीं है? सीसीटीवी कैमरे पर दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद पीठ ने सुनवाई की अगली तारीख 23 नवंबर तय कर दी।

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